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दिल्ली-एनसीआर
AI डीपफेक पर रोक, खुशी कपूर के नाम-तस्वीर के इस्तेमाल पर HC की पाबंदी
Gulabi Jagat
17 Aug 2026 7:57 PM IST

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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अज्ञात व्यक्तियों और कुछ संस्थाओं को अभिनेत्री खुशी कपूर के नाम, छवि, रूप और उनकी व्यक्तित्व की अन्य विशिष्ट विशेषताओं का उनकी सहमति के बिना उपयोग या शोषण करने से रोक दिया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव एआई, डीपफेक, एआई चैटबॉट, फेस मॉर्फिंग, वॉयस क्लोनिंग और सिंथेटिक मीडिया के माध्यम से भी उपयोग शामिल है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने टिप्पणी की कि कपूर ने एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध किया है और सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है। न्यायालय ने यह भी माना कि यदि अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।
अदालत ने गौर किया कि कपूर ने 'द आर्चीज़', 'लवयापा' और 'नदानियां' जैसी फिल्मों में अपने काम के साथ-साथ संपादकीय और ब्रांड संबंधी कार्यों के माध्यम से स्वतंत्र ख्याति और पहचान अर्जित की है। अदालत ने पाया कि उनका नाम, छवि और छवि "स्रोत संकेतक" के रूप में कार्य करते हैं, जिनका मापनीय व्यावसायिक मूल्य है और उनके नाम, आवाज, छवि और अन्य व्यक्तित्व गुणों ने एक अनूठी विशिष्टता प्राप्त कर ली है, जिसे आम जनता तुरंत उनसे जोड़ लेती है।
अदालत ने कहा, "वादी को अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है," और आगे कहा कि तीसरे पक्ष को उसकी सहमति और प्राधिकरण के बिना ऐसे व्यक्तित्व गुणों का उपयोग करने, दुरुपयोग करने या उनका शोषण करने से रोका जा सकता है।
अदालत ने डीएम एंटरटेनमेंट बनाम बेबी गिफ्ट हाउस, अनिल कपूर बनाम सिंपली लाइफ इंडिया और जयकिशन काकुभाई सर्राफ बनाम पेप्पी स्टोर के मामलों में अपने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के नाम, छवि या अन्य विशिष्ट विशेषताओं का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग उल्लंघन के बराबर है, यह व्यक्ति की अनूठी पहचान को कमजोर करता है और दूसरों के लिए अनुचित व्यावसायिक लाभ का कारण बनता है।
अदालत ने आगे कहा कि प्रसिद्ध हस्तियों की विशेषताओं का अनधिकृत उपयोग न केवल व्यावसायिक नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उनकी निजता, व्यक्तित्व और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को भी प्रभावित कर सकता है।
यह आदेश कपूर द्वारा दायर उस मुकदमे पर आया है जिसमें उनकी शख्सियत के कथित अनधिकृत शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसमें फर्जी प्रोफाइल और प्रतिरूपण खाते, एआई-जनित और हेरफेर की गई सामग्री और तस्वीरों का व्यावसायिक उपयोग शामिल है।
अदालत ने उन आरोपों पर गौर किया कि कपूर की तस्वीरों और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं को रूपांतरित, हेरफेर और आरोपित करके अश्लील और यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री बनाई गई थी। अदालत ने उन प्लेटफार्मों से संबंधित आरोपों पर भी ध्यान दिया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित चित्रों या चैटबॉट को अभिनेत्री के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देते थे।
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तक प्रतिवादी संख्या 1/जॉन डो, 7, 8, 9 और 10 को कपूर के नाम "खुशी कपूर", छवि, समानता या अन्य विशेषताओं का उपयोग करने, शोषण करने या दुरुपयोग करने से रोक दिया है, जो उनकी सहमति या प्राधिकरण के बिना व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए विशेष रूप से उनसे पहचाने जाते हैं।
यह प्रतिबंध स्पष्ट रूप से एआई, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डीपफेक, एआई चैटबॉट, फेस मॉर्फिंग, वॉयस क्लोनिंग और सिंथेटिक मीडिया सहित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को कवर करता है, चाहे माध्यम या प्रारूप कुछ भी हो।
उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और दूरसंचार विभाग (DoT) को संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्दिष्ट यूआरएल को हटाने के लिए अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया।
अनुलग्नक-ए के क्रमांक 1-61, 62-71, 177-182 और 183-184 पर सूचीबद्ध संबंधित यूआरएल को आदेश प्राप्त होने के 36 घंटे के भीतर हटा दिया जाना है।
अदालत ने अलग से लिविंग मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आदेश प्राप्त होने के 36 घंटों के भीतर अनुलग्नक-ए में क्रमांक 185-275 वाले यूआरएल को हटाने का निर्देश दिया।
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को समन जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने कपूर को मुकदमे की शुरुआत से पहले मध्यस्थता से छूट दे दी है, क्योंकि उन्होंने तत्काल राहत की मांग की है। बाकी आरोपियों को भेजे गए नोटिस का जवाब इस साल 18 दिसंबर को देना होगा।
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