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पूर्व SCBA अध्यक्ष ने अचानक अकाउंट निलंबन को लेकर व्हाट्सएप के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया
Gulabi Jagat
25 Nov 2025 6:30 PM IST

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल ने अपने व्हाट्सएप खातों के अचानक और एकतरफा निलंबन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है , आरोप लगाया है कि मंच की कार्रवाई ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और उनके पेशेवर कामकाज को पंगु बना दिया है।
संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में अग्रवाल ने अपने व्हाट्सएप नंबरों को मनमाने ढंग से निष्क्रिय करने की आलोचना की है और तर्क दिया है कि निलंबन बिना किसी पूर्व सूचना, कारण बताओ या उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा को पुनः प्राप्त करने का अवसर दिए बिना किया गया था। याचिका में कहा गया है कि इसमें कानूनी ड्राफ्ट, ब्रीफिंग नोट्स, संचार, बार काउंसिल चुनाव सामग्री और गोपनीय मामले से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
याचिका में कहा गया है कि यह निलंबन उस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान हुआ जब अग्रवाल बैंकॉक, लंदन, दुबई और अन्य स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में व्यस्त थे, जिससे उनके पेशेवर कर्तव्यों और चल रही चुनाव संबंधी गतिविधियों में निष्पक्ष भागीदारी में भारी बाधा आ रही है। उन्होंने दलील दी है कि व्हाट्सएप की कार्रवाई अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी), और 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है। केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है कि व्यक्तिगत संचार तक पहुँच किसी व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और निजता का हिस्सा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि वर्षों के पेशेवर डेटा तक पहुँच से वंचित करना, उसके पेशे को जारी रखने के अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध है।
अग्रवाल ने यह भी बताया है कि व्हाट्सएप भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में विफल रहा और कानून के अनुसार शिकायतों की समय पर पावती देने की कोई व्यवस्था नहीं की। बार-बार ईमेल भेजने और 13 अक्टूबर को उनके प्रतिनिधि द्वारा व्हाट्सएप के गुरुग्राम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने के बावजूद, कोई जवाब नहीं मिला।
याचिका में आगे कहा गया है कि भारत सरकार ने अभी तक डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन नहीं किया है, जिससे उपयोगकर्ता डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत वैधानिक उपायों से वंचित हैं । अग्रवाल का तर्क है कि इसके कारण उनके पास उच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
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