दिल्ली-एनसीआर

CAQM में सुधार के बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में चरण III प्रतिबंध हटा दिए

Gulabi Jagat
22 Jan 2026 11:40 PM IST
CAQM में सुधार के बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में चरण III प्रतिबंध हटा दिए
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New Delhi, नई दिल्ली : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) पर गठित उप-समिति ने वायु गुणवत्ता में सुधार और पूर्वानुमानित रुझानों को देखते हुए गुरुवार (22 जनवरी) को दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से सभी चरण III की कार्रवाइयों को रद्द कर दिया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता स्तर (एक्यूआई) में गिरावट के मद्देनजर उप-समिति ने 16.01.2026 को जीआरएपी के तीसरे चरण को लागू किया था। इसके बाद, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, औसत एक्यूआई 20.01.2026 को 378 से सुधरकर 21.01.2026 को 330 और 322 हो गया। इस सुधार को देखते हुए और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) तथा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के वायु गुणवत्ता एवं मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के आधार पर, सीएक्यूएम उप-समिति ने आज स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक की।
उप-समिति ने पाया कि अनुकूल मौसम स्थितियों के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुधर रहा है और आज यानी 22.01.2026 को यह 322 दर्ज किया गया। आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में एक्यूआई "मध्यम" से "खराब" श्रेणी में रहने की संभावना है। इसलिए, मौजूदा जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बड़ी संख्या में हितधारकों और आम जनता पर पड़ रहे व्यवधान को ध्यान में रखते हुए, सीएक्यूएम की जीआरएपी उप-समिति ने आज सर्वसम्मति से पूरे एनसीआर में जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है।
इसके अतिरिक्त, जीआरएपी (नवंबर 2025) की मौजूदा अनुसूची के चरण II और I के तहत सभी कार्रवाइयां लागू रहेंगी और पूरे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा इनका कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर और न बढ़े। एजेंसियां ​​कड़ी निगरानी रखेंगी और विशेष रूप से जीआरएपी की मौजूदा अनुसूची के चरण II और I के तहत उपायों को और तेज करेंगी ताकि एनसीआर में जीआरएपी के चरण III को फिर से लागू करने की आवश्यकता न पड़े।
निर्माण एवं विध्वंस परियोजना स्थलों आदि, जिन्हें विभिन्न वैधानिक निर्देशों, नियमों, दिशा-निर्देशों आदि के उल्लंघन/अनुपालन के कारण विशिष्ट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वे आयोग से इस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में अपना संचालन पुनः आरंभ नहीं करेंगे।
जीआरएपी के चरण-III को रद्द किया जा रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए जब मौसम की स्थिति हमेशा अनुकूल नहीं हो सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक्यूआई का स्तर और अधिक न गिरे, नागरिकों से अनुरोध है कि वे जीआरएपी की मौजूदा अनुसूची के चरण II और I के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।
उप-समिति दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी और समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करके, आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम संबंधी पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर उचित निर्णय लेगी।
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