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बिहार चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी, 7.42 करोड़ मतदाता होंगे शामिल
Gulabi Jagat
30 Sept 2025 8:30 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) के पूरा होने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी । अंतिम सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 7.42 करोड़ है, जबकि इस वर्ष 24 जून तक 7.89 करोड़ मतदाता थे। चुनाव आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मसौदा सूची से 65 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया है, और 1 अगस्त 2025 तक मसौदा सूची में मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ थी।
इसमें कहा गया है कि मसौदा सूची से हटाए गए अयोग्य मतदाताओं की संख्या 3.66 लाख है, जबकि मसौदा सूची (फॉर्म 6) में 21.53 लाख योग्य मतदाताओं को जोड़ा गया है, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ हो गई है। विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया है । चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं ताकि " एसआईआर प्रक्रिया को समझाया जा सके और उन्हें पूरी जानकारी दी जा सके।"
चुनाव आयोग ने एसआईआर के पूरा होने पर बिहार के लोगों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य प्रमुख हितधारकों को बधाई दी । विज्ञप्ति में कहा गया है, "भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) के सफल समापन पर बिहार के लोगों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य प्रमुख हितधारकों को बधाई देता है।"
इसमें कहा गया है कि अंतिम मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रतियाँ राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही हैं। प्रेस विज्ञप्ति में एक लिंक भी साझा किया गया है जहाँ मतदाता अंतिम मतदाता सूची देख सकते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, " एसआईआर अभ्यास संविधान के अनुच्छेद 326 और ईसीआई के आदर्श वाक्य 'कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो' के अनुरूप किया गया।"
इसमें कहा गया है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।निर्वाचन आयोग ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम मतदाता सूची में प्रविष्टि के संबंध में ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील तथा सीईओ के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है।
चुनाव आयोग ने कहा कि बड़े पैमाने पर यह अभ्यास मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बिहार , सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (ईआरओ), 2,976 सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (एईआरओ), लगभग 1 लाख बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), लाखों स्वयंसेवकों और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी, जिसमें उनके जिला अध्यक्ष और उनके द्वारा नियुक्त 1.6 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) शामिल हैं, के ईमानदार प्रयासों से सफल हुआ।
विज्ञप्ति में कहा गया है, "20 जुलाई 2025 तक, सीईओ/डीईओ/ईआरओ/बीएलओ ने पात्र मतदाताओं की पहचान करने के उद्देश्य से, मृतक घोषित किए गए, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, जो स्थायी रूप से पलायन कर गए, या जिनका पता नहीं लगाया जा सका, ऐसे मतदाताओं की बूथ स्तरीय सूचियां राजनीतिक दलों के साथ साझा की थीं। ड्राफ्ट मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। साथ ही, ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किए गए नामों की सूची डीईओ/डीएम (जिलावार) के साथ-साथ सीईओ बिहार की वेबसाइट पर जनता के देखने के लिए प्रदर्शित की गई थी।"
सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और अंतिम दलीलों की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह यह मानकर चल रहा है कि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कानून का पालन कर रहा है। उसने चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह की अवैधता की स्थिति में इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा।
बिहार में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने की उम्मीद है।
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