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महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में Court में अंतिम दलीलें पूरी

New Delhi, नई दिल्ली : राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ताओं की ओर से आखिरी दलीलें सुनीं। यह सुनवाई बंद कमरे में हुई।यह मामला महिला पहलवानों द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है।बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पर उस मामले में मुकदमा चल रहा है जो भारत और विदेश में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। ये आरोप तब लगे थे जब सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख थे।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने सीनियर वकील रेबेका जॉन द्वारा शिकायतकर्ताओं की ओर से दी गई आखिरी दलीलें दर्ज कीं। उनकी दलीलें गुरुवार को भी जारी रहेंगी।बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। वकील राजीव मोहन, जिनकी मदद रेहान खान और ऋषभ भाटी ने की, बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश हुए।
12 मई, 2026 को कोर्ट ने SIT के एक सदस्य का बयान दर्ज किया। कोर्ट ने जांच अधिकारी का बयान भी दर्ज किया है।महिला पहलवानों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। एक महिला पहलवान की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी।दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ जांच के बाद 15 जून 2023 को 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
यह चार्जशीट IPC की धाराओं 354, 354 D, 354 A और 506 (1) के तहत दाखिल की गई थी।





