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मां ज़्यादा कमाती हो, तब भी गुज़ारा भत्ता देना पिता का फ़र्ज़ है : Delhi HC
Kanchan Paikara
30 Dec 2025 1:49 PM IST

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New delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ इसलिए कि माँ उससे ज़्यादा कमाती है, एक पिता अपने नाबालिग बच्चों का गुज़ारा करने की अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का गुज़ारा करने की ज़िम्मेदारी माता-पिता दोनों की कानूनी, नैतिक और सामाजिक ज़िम्मेदारी है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने शनिवार को यह फ़ैसला सुनाया, और एक आदमी की उस चुनौती को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने तीन नाबालिग बच्चों के लिए अंतरिम गुज़ारा भत्ता देने के आदेश को चुनौती दी थी।कोर्ट ने कहा, “कामकाजी माता-पिता, चाहे पति हों या पत्नी, जिनकी कस्टडी में नाबालिग बच्चे हैं, उनकी कमाने की क्षमता, देखभाल करने वाले के तौर पर उस माता-पिता की ज़िम्मेदारी को खत्म या कम नहीं करती, जो कमाने के साथ-साथ नाबालिग बच्चों की मुख्य देखभाल करने वाले होने की दोहरी ज़िम्मेदारी भी उठाते रहते हैं।” कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे हालात में, “सिर्फ़ इसलिए कि पत्नी को यह दोहरी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर किया गया है, नाबालिग बच्चों के प्रति पिता की ज़िम्मेदारी कम नहीं हो जाती।”कोर्ट ने कामकाजी माँओं पर गलत बोझ डालने के खिलाफ़ भी चेतावनी दी।
“कोर्ट न तो बोझ डाल सकता है और न ही कानून यह तय करता है कि काम करने वाली मां को शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से थका दिया जाए, और पिता को अपनी इनकम और टेक्निकल दलीलों के बारे में चुनिंदा, गुमराह करने वाली जानकारी देने की छूट दी जाए।”जस्टिस शर्मा ने यह फैसला एक आदमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जो ट्रायल कोर्ट के 30 मार्च, 2024 के आदेश के खिलाफ थी, जिसमें उसे अपने तीन नाबालिग बच्चों को अंतरिम मेंटेनेंस के तौर पर ₹10,000 देने का निर्देश दिया गया था।इस जोड़े ने जनवरी 2014 में शादी की और उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण के आरोपों के बाद, यह जोड़ा अलग हो गया, जिसके बाद महिला ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की और बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांगा।
दिसंबर 2023 में, ट्रायल कोर्ट ने पति को घरेलू हिंसा के मामले का फैसला होने या बच्चों के बालिग होने तक हर महीने मेंटेनेंस के तौर पर ₹30,000 देने का निर्देश दिया। इस ऑर्डर के खिलाफ आदमी की अपील मार्च 2024 में एक सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।हाई कोर्ट में, आदमी ने कहा कि उसके पास इंटरिम मेंटेनेंस देने की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, और दावा किया कि उसकी महीने की इनकम सिर्फ ₹9,000 है, जबकि उसकी पत्नी ₹34,500 कमाती है। उसने तर्क दिया कि उसकी पत्नी की ज़्यादा इनकम होने के बावजूद, मेंटेनेंस का पूरा बोझ उस पर डालना, मेंटेनेंस कानूनों के तय नियमों के खिलाफ है।इस दलील का विरोध करते हुए, महिला ने तर्क दिया कि दिया गया मेंटेनेंस सिर्फ उसके कस्टडी में मौजूद तीन नाबालिग बच्चों के लिए था और उसकी अपनी कमाई पिता को उसकी ज़िम्मेदारी से फ्री नहीं करती। उसने कहा कि बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई, मेडिकल ज़रूरतों और पूरी भलाई सहित, रोज़ाना की पूरी ज़िम्मेदारी उसी की है।कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में बदलाव करते हुए कुल मेंटेनेंस की रकम ₹30,000 से घटाकर ₹25,000 कर दी, लेकिन आदमी की इस बात को खारिज कर दिया कि पत्नी की अर्जी कानून का गलत इस्तेमाल है। कोर्ट ने माना कि उसके व्यवहार से हक या निर्भरता नहीं दिखती, बल्कि यह पक्का करने की एक सही कोशिश थी कि पिता अपने बच्चों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाए।कोर्ट ने कहा, “इस मामले में पत्नी का व्यवहार हक नहीं, बल्कि शादी से पैदा हुए बच्चों के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना दिखाता है,” और यह भी कहा कि यह दूसरे माता-पिता को बच्चों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश थी।
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