- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- बिजली बिल होगा 20%...
नई दिल्ली | केंद्र सरकार देश में अब बिजली बिल तय करने के लिए नया नियम लागू करने जा रही है. सरकार ने मौजूदा बिजली टैरिफ के दो सिस्टम में बदलाव किया है. सरकार बिजली की दरें तय करने के लिए 'दिन के समय' (TOD) का नियम लागू करने वाली है. इस नियम के लागू होने के बाद उपभोक्ता दिन के समय के दौरान बिजली खपत का प्रबंधन कर अपने बिजली बिल में 20 फीसदी की बचत कर सकते हैं. TOD नियम के तहत दिन के अलग-अलग समय के लिए बिजली की दरें अलग-अलग लागू होंगी.
नए नियम के तहत सौर घंटों (दिन के समय) के दौरान टैरिफ समान्य से 10-20 फीसदी कम होगा. वहीं, पीक ऑवर्स में टैरीफ 10-20 फीसदी अधिक होगा. केंद्रीय बिजली और ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का मानना है कि इस नए नियम से उपभोक्ताओं को हर हाल में फायदा होगा. TOD की व्यवस्था लागू होने से बिजली की पीक ऑर्वस में उपभोक्ता कपड़े धोने और खाना पकाने जैसे अधिक बिजली खपत वाले कामों को करने से परहेज कर सकेंगे.
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, TOD टैरिफ 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए एक अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी. इसके बाद एक अप्रैल 2025 से कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए TOD व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, स्मार्ट मीटर वाले ग्राहकों के लिए ये व्यवस्था तभी लागू होगी, जब वो इस तरह के मीटर लगवाएंगे.
दिन भर एक ही दर पर बिजली बिल देने की जगह उपभोक्ता दिन के अलग-अलग समय के हिसाब से अलग-अलग बिजली के लिए शुल्क देंगे. इस तरह वो अपनी बिजली की खपत को मैनेज कर आसानी से बिजली बिल बचा सकेंगे. इसके अलावा केंद्र सरकार ने बिजली के स्मार्ट मीटरों के नियमों को भी सरल बना दिया है. इसमें कंज्यूमर्स की असुविधा और उत्पीड़न से बचने के लिए मैक्सिमम स्वीकृत लोड से ज्यादा उपभोक्ता की मांग में बढ़ोतरी लिए मौजूदा दंड का प्रावधान किया गया है.
केंद्रीय बिजली मंत्री आरे सिंह ने बताया कि TOD उपभोक्ताओं के साथ बिजली सिस्टम के लिए भी फायदे का सौदा है. इसमें पीक आवर्स, सोलर आवर्स और सामन्य घंटों के लिए अलग-अलग टैरिफ शामिल हैं. TOD टैरिफ के बारे में जागरुकता और प्रभावी इस्तेमाल से उपभोक्ता अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं.