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New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने 32वें त्रैमासिक क्षेत्रीय अधिकारियों के सम्मेलन (क्यूसीजेडओ) में अन्य प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ अपनी आंतरिक केस प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की। इसने एक महीने के भीतर डेटा प्रविष्टि पूरी करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। ईडी मुख्यालय को निर्देश दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए। श्रीनगर में 12 और 13 सितंबर को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें से एक धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) मामलों के तहत मुकदमे की तेजी लाना था।एजेंसी के निदेशक राहुल नवीन की अध्यक्षता में, क्यूसीजेडओ चर्चाओं में यह भी उल्लेख किया गया कि पीएमएलए अभियोजन, संबंधित अपराध की प्रगति से जुड़े होते हैं, तथा उन मामलों में देरी या प्रतिकूल परिणाम पीएमएलए परीक्षणों को प्रभावित करते हैं।
ईडी निदेशक ने आंकड़ों की समीक्षा की और क्षेत्रीय प्रमुखों को लंबित जांच में तेजी लाने, अंतिम अभियोजन शिकायतों को दर्ज करना सुनिश्चित करने और सभी विशेष निदेशकों, अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों और उप और सहायक कानूनी सलाहकारों की उपस्थिति में तेजी से सुनवाई के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया।पीएमएलए के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के संबंध में विजय मदनलाल चौधरी के फैसले की समीक्षा के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ की टिप्पणियों के बाद , यह नोट किया गया कि विशेष पीएमएलए न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सभी मुख्य न्यायाधीशों के रजिस्ट्रारों को पत्र भेजे गए थे।
फिर भी, यह देखा गया कि विशेष न्यायालयों द्वारा योग्यता के आधार पर तय किए गए मामलों में, एजेंसी ने वास्तव में 53 में से 50 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की है, जिसमें दोषसिद्धि दर 94 प्रतिशत से अधिक है, जो भारत और विश्व में सभी एजेंसियों में सबसे अधिक हो सकती है।
इसके अलावा, यह भी स्वीकार किया गया कि ईडी पीड़ितों और वैध दावेदारों को 34,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिलाने में सक्षम रहा है।सम्मेलन में संपत्तियों के मूल्यांकन, स्वामित्व और निपटान में आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ सुधारों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन, पारदर्शी नीलामी के लिए बैंकनेट प्लेटफॉर्म को अपनाने और एक समर्पित परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई एवं परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति कोष की स्थापना की संभावना पर विचार-विमर्श हुआ।
आईबीबीआई के साथ समन्वित दिशानिर्देशों और एनसीएलटी के पुराने मामलों के समाधान के माध्यम से दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और पीएमएलए के बीच विवादों को सुलझाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया। इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिन मामलों में आईबीसी के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है, उनकी पहचान की जा सकती है। यह आग्रह किया गया कि फेमा जाँच को और अधिक गंभीरता से लिया जाए और पुराने फेरा अधिनिर्णय मामलों को बिना किसी और देरी के बंद किया जाए।
सम्मेलन में कई क्षेत्रों में जांचे जा रहे मजबूत मामलों को स्वीकार किया गया, तथा यह निर्णय लिया गया कि जांच पद्धतियों और केस संकलन को व्यवस्थित रूप से समेकित किया जाएगा।
प्रतिबंध के बाद अवैध प्लेटफार्मों की आगामी चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित किया गया तथा इससे निपटने के लिए केंद्रित रणनीति बनाने का आह्वान किया गया।
परिपत्रों और मैनुअलों में संशोधन की आवश्यकता के साथ-साथ केस प्रबंधन को अधिक मजबूत प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने और ई-ऑफिस प्रणाली के अधिक उपयोग पर चर्चा की गई।
सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निवारक सतर्कता बनाए रखने तथा ई.डी. के मूल मूल्यों, ईमानदारी, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की पुष्टि करने के लिए जागरूक किया गया।
पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के महत्व पर बल देते हुए , इस वित्तीय वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लक्ष्य पर बल दिया गया, तथा ईडी के जांच प्रयासों के बाद सहारा की क्षतिपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि का उल्लेख किया गया ।
अंत में, प्रशासनिक मामलों पर चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि ईडी ने प्रमुख अधिग्रहणों और स्वीकृतियों के साथ अपने बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया है, जिसमें एकीकृत परिसर के लिए बीकेसी मुंबई में भूमि, भुवनेश्वर, पटना और रायपुर में नए क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता कार्यालय का नवीनीकरण और जालंधर, देहरादून, शिलांग, कोच्चि, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में नए कार्यालय स्थान सुरक्षित करना शामिल है।
इस बात पर चर्चा की गई कि अगले तीन से चार वर्षों के भीतर, ईडी अपने सभी कार्यालय स्वयं के स्वामित्व वाले परिसरों में स्थापित करने का प्रयास करेगा।
सम्मेलन का समापन अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने, दूरदर्शी कार्रवाई बिंदुओं और धन शोधन , विदेशी मुद्रा उल्लंघनों और अन्य आर्थिक अपराधों के खिलाफ वैधानिक ढांचे को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि के साथ हुआ।
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