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New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने श्रवण समूह के प्रमोटर दंडमुडी वेंकटेश्वर राव, श्रवण इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसकी समूह कंपनी श्रवण एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) से संबंधित गुरुग्राम में तीन आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में तलाशी के दौरान संपत्ति पंजीकरण विलेख, उपहार विलेख, शेयर खरीद समझौते से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज एकत्र किए हैं, एजेंसी ने शुक्रवार को कहा।
एजेंसी ने 1 अक्टूबर को की गई कार्रवाई में बैंकरों और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) के बीच ऋणों के असाइनमेंट समझौते, हाइथ्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), इसकी समूह कंपनियों के साथ पत्राचार, लेजर खाते, एसईपीएल और इसकी समूह कंपनियों की खाता बही, खरीद आदेश, एचपीसीएल के साथ कार्य आदेश और शेयर मूल्यांकन रिपोर्ट भी एकत्र की।
ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और उसके निदेशकों अमूल गबरानी और अजय कुमार बिश्नोई द्वारा सार्वजनिक धन की हेराफेरी और उसे अपनी संबंधित संस्थाओं और एचपीसीएल की संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित करने के मामले में चल रही जाँच के सिलसिले में छापेमारी की। इस जाँच के परिणामस्वरूप बैंकों को भारी नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता बैंकों द्वारा 2009 से 2015 के दौरान 346.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की घोषणा की गई।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराध करने के लिए जांच शुरू की, जिससे उन्हें गलत तरीके से लाभ हुआ।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि एसईपीएल 2013-15 से 10 करोड़ रुपये से अधिक का कर्जदार है, जिसकी आज तक कोई वसूली नहीं हुई है।
ईडी ने आगे कहा, "जांच से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, एसईपीएल के 18.43 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर, जिनका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर था, जो इसके बैंकरों (क्लास-ए शेयर) के पास थे, विदेशी निवेशकों को अत्यधिक रियायती कीमतों जैसे कि केवल 0.25 रुपये प्रति शेयर पर हस्तांतरित किए गए, जबकि एसईपीएल ने दोनों वर्षों में 210 करोड़ रुपये से अधिक का सकारात्मक ईबीआईटीडीए दर्ज किया था।"
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