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दिल्ली-एनसीआर
ईडी ने दमन-दीव के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केतन पटेल के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की
SHIDDHANT
19 Dec 2025 8:44 PM IST

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Delhi दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश) के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केतन पटेल के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की है। आरोप है कि उन्होंने अपने ज्ञात आय स्रोतों से कहीं अधिक और 3.77 करोड़ रुपए की अनुचित संपत्ति अर्जित की।
ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं शामिल थीं। एफआईआर के अनुसार, अपने कार्यकाल के दौरान (4 अक्टूबर 2005 से 5 अक्टूबर 2015) केतन पटेल पर एक लोक सेवक के रूप में भ्रष्टाचार कर आय से अधिक संपत्ति रखने का शक था। बाद में सीबीआई ने जांच पूरी कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करते हुए पुष्टि की कि पटेल के पास 3.77 करोड़ रुपए की ऐसी संपत्ति है, जिसे उन्होंने वैध स्रोतों से साबित नहीं किया है।
ईडी की जांच में सामने आया कि केतन पटेल ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में अनियमित लाभ और भ्रष्टाचार की रकम कैश जमा और फर्जी लेनदेन के माध्यम से अपने बैंक खातों में पहुंचाई। ईडी की प्रेस नोट के अनुसार, जांच में यह भी पाया गया कि पटेल के बैंक खातों में भारी मात्रा में नकद जमा (कैश क्रेडिट/डिपॉजिट) हुए थे। इन राशियों से उन्होंने होटलों में ठहरने, शॉपिंग और अन्य व्यक्तिगत खर्च किए। पूछताछ के दौरान केतन पटेल ने इन रकमों को 'लोन' बताया, लेकिन उन्होंने न तो कोई लोन एग्रीमेंट पेश किया और न ही कोई राशि वापस लौटाई। इससे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पुष्टि हुई कि यह राशि भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध संपत्ति है।
इस मामले में ईडी ने पहले ही 3.77 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (प्रोविजनल अटैचमेंट) कर लिया है। इन संपत्तियों में मुंबई स्थित वाणिज्यिक यूनिट्स/दुकानें, एक प्लॉट और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं, जो सीधे तौर पर केतन पटेल से जुड़े हुए बताए गए हैं। ईडी का कहना है कि अभियोजन शिकायत के बाद अब न्यायालय में मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और जांच के अन्य पहलू अभी जारी हैं।
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