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ED ने दाहोद में फर्जी सरकारी दफ्तरों के 'घोटाले' में 22.70 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

Gulabi Jagat
17 Aug 2026 7:32 PM IST

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने दाहोद में कथित फर्जी सरकारी दफ्तरों के घोटाले के सिलसिले में 22.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति ज़ब्त की है।ज़ब्त की गई संपत्तियों में ज़मीन के सात टुकड़े, म्यूचुअल फंड में निवेश और अलग-अलग बैंक खातों में जमा रकम शामिल है। ED ने गुजरात के दाहोद टाउन 'ए' डिवीज़न पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। यह मामला गुजरात के दाहोद ज़िले में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के छह फर्जी सरकारी दफ्तर बनाने से जुड़ा है।

एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों का रूप धरा, नकली मुहरें और हस्ताक्षर बनाए, फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए और धोखाधड़ी से सरकारी ग्रांट हासिल की।ED के अहमदाबाद ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत ये संपत्तियां ज़ब्त कीं, जो अबूबकर ज़कीरली सैयद और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की हैं।ED की जांच से पता चला कि आरोपियों ने मिलीभगत करके 121 फर्जी कामों के लिए मंज़ूरी ली और धोखाधड़ी से सरकारी फंड हासिल किया।

ED ने एक बयान में कहा, "गैर-कानूनी तरीके से हासिल किए गए फंड को बैंक खातों के एक जटिल नेटवर्क के ज़रिए घुमाया गया और बाद में संपत्ति खरीदने, निवेश करने और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया गया।""जांच में यह भी पता चला कि धोखाधड़ी का पैसा पहले फर्जी सरकारी दफ्तरों के नाम पर खोले गए 9 बैंक खातों में जमा किया गया था। वहां से, फंड को 18 बीच के खातों (इंटरमीडियरी अकाउंट्स) के ज़रिए ट्रांसफर किया गया और बाद में आरोपियों से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के 118 अन्य खातों में बांटा गया।"एजेंसी ने नागरिकों को सलाह दी कि वे छोटे पेमेंट, कमीशन या आर्थिक फायदों के बदले किसी भी व्यक्ति के साथ अपने बैंक खाते, ATM कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, OTP या KYC दस्तावेज़ शेयर न करें।

उसने कहा कि धोखेबाज़ अक्सर ऐसे खातों का इस्तेमाल 'म्यूल अकाउंट' के तौर पर करते हैं ताकि साइबर धोखाधड़ी, वित्तीय घोटालों और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों से हुई अवैध कमाई (प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम) को घुमाया और छिपाया जा सके। "भले ही खाताधारक सीधे तौर पर धोखाधड़ी में शामिल न हो, लेकिन अपने खाते का इस्तेमाल दूसरों को करने देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।"उसने आगे कहा, "नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और अपने बैंक खाते या बैंकिंग क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करने के किसी भी संदिग्ध अनुरोध की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए।"

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