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ECI ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के लिए QR-आधारित ID प्रणाली शुरू की

Gulabi Jagat
30 April 2026 9:13 PM IST
ECI ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के लिए QR-आधारित ID प्रणाली शुरू की
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New Delhi, नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को एक प्रेस नोट जारी कर घोषणा की कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा को मज़बूत करने और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए ECINET पर QR कोड-आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की जा रही है। आयोग के अनुसार, "मतगणना केंद्रों में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश की संभावना को खत्म करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने ECINET पर एक QR कोड-आधारित फोटो पहचान पत्र मॉड्यूल शुरू किया है।"

यह प्रणाली 4 मई, 2026 को होने वाली मतगणना से लागू की जाएगी। यह असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आम चुनावों के साथ-साथ पाँच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए लागू होगी।ECI ने कहा कि इस प्रणाली का विस्तार भविष्य में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी आम चुनावों और उपचुनावों तक भी किया जाएगा।आयोग ने कहा कि यह कदम पिछले एक साल में की गई 30 से अधिक पहलों का हिस्सा है, जिसमें बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) के लिए मानकीकृत QR कोड-आधारित पहचान पत्र जारी करना भी शामिल है।

मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित की गई है। पहले और दूसरे स्तर पर, रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्रों की जाँच मैन्युअल रूप से की जाएगी। आयोग ने आगे बताया कि तीसरे और सबसे अंदरूनी सुरक्षा स्तर पर, जो मतगणना कक्ष के पास होगा, प्रवेश की अनुमति केवल QR कोड की सफल स्कैनिंग के बाद ही दी जाएगी।QR-आधारित पहचान पत्र केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही जारी किए जाएँगे। इनमें रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट, मतगणना एजेंट और आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य व्यक्ति शामिल होंगे।

ECI ने यह भी कहा कि मतगणना केंद्रों पर मीडिया की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएँ की जाएँगी। आयोग ने कहा, "अधिकृत मीडियाकर्मियों की सुविधा के लिए, प्रत्येक मतगणना केंद्र में मतगणना कक्षों के पास एक 'मीडिया सेंटर' स्थापित किया जाएगा।"आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्रकारों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोग द्वारा जारी किए गए 'प्राधिकार पत्रों' (Authority Letters) के आधार पर ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति मिलती रहेगी।

ज़िला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों को इस प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में सुरक्षित प्रवेश नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जाँच चौकियों पर प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती करना भी शामिल है।मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता बनाए रखने के लिए, सभी चुनाव अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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