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पाकिस्तानी Whitening Creams की अवैध बिक्री पर ड्रग रेगुलेटर का अलर्ट

नई दिल्ली: सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) ने लोगों की सुरक्षा के लिए दो अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल के खिलाफ पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया है। CDSCO द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, "अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल के खिलाफ पब्लिक हेल्थ अलर्ट - उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद लोगों के लिए सुरक्षित होने चाहिए। इनका निर्माण और आयात ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के तहत रेगुलेट किया जाता है। कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। बिक्री और वितरण के लिए कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना ज़रूरी है। कॉस्मेटिक्स के आयात के लिए, उत्पादों को निर्धारित नियमों के अनुसार सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना ज़रूरी है।"
CDSCO ने दो कॉस्मेटिक उत्पादों की टेस्टिंग और एनालिसिस के बाद अलर्ट जारी किया।
इसमें कहा गया है, "CDSCO ने टेस्टिंग और एनालिसिस के ज़रिए पुष्टि की है कि निम्नलिखित कॉस्मेटिक उत्पाद अनधिकृत हैं और भारत में बिक्री के लिए आयात के वास्ते सक्षम अथॉरिटी द्वारा इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है।"
अलर्ट वाले दो उत्पाद हैं - पाकिस्तान में बनी 'गोरी ब्यूटी क्रीम' (Goree Beauty Cream) और पाकिस्तान में बनी 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' (Chandni Whitening Cream)।
CDSCO ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे इन दो उत्पादों को न खरीदें और अगर पहले ही खरीद चुके हैं तो इनका इस्तेमाल न करें, क्योंकि इन उत्पादों में भारी धातुएं (heavy metals) होती हैं और इनसे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।
अलर्ट वाले दो उत्पाद - पाकिस्तान में बनी 'गोरी ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' - अनधिकृत हैं और इनमें निर्धारित सीमा से ज़्यादा भारी धातुएं हैं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, जिसमें ज़हरीले प्रभाव भी शामिल हैं।
"पाकिस्तान में बनी 'गोरी ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' जैसे अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों को देखते हुए, उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताए गए कॉस्मेटिक उत्पादों को न खरीदें। अगर खरीद लिए हैं, तो ऐसे या इसी तरह के नाम वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा, लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ऐसे अधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद ही खरीदें और इस्तेमाल करें जिन पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की तारीख, और रजिस्ट्रेशन नंबर (आयातित कॉस्मेटिक्स के मामले में) जैसी जानकारी दी गई हो।" इसमें कहा गया है,
"अगर लेबल में कोई गड़बड़ी दिखे, तो इसकी रिपोर्ट संबंधित राज्य ड्रग्स कंट्रोलर (भारत में बने प्रोडक्ट्स के लिए) और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (भारत) (बाहर से मंगाए गए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए) को करें। सभी संबंधित संस्थानों/व्यक्तियों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे बताए गए प्रोडक्ट्स को न तो बेचें, न ही उनका वितरण या विज्ञापन करें।"





