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दिल्ली HC की डिवीजन बेंच ने अभिनेता SSR के जीवन पर आधारित फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी किया

Gulabi Jagat
18 Aug 2023 11:26 AM GMT
दिल्ली HC की डिवीजन बेंच ने अभिनेता SSR के जीवन पर आधारित फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी किया
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नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर फिल्म "न्याय: द जस्टिस" के निर्माताओं और अन्य से जवाब मांगा है। फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी।
यह फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जून 2021 में लैपलैप नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को सभी उत्तरदाताओं से जवाब मांगा और मामले की आगे की सुनवाई 16 नवंबर, 2023 को तय की। अपीलकर्ता कृष्ण किशोर सिंह, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपील के माध्यम से 12 जुलाई को एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एसएसआर के पिता की याचिका को खारिज कर दिया था और दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म "न्याय: द जस्टिस" की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विवादित फिल्म "न्याय: द जस्टिस" पर इतने समय में रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती, खासकर तब जब यह कुछ समय पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म लैपालैप पर रिलीज हो चुकी थी। पहले और अब तक हजारों लोगों ने देखा होगा।
न्यायालय ने माना कि वादी द्वारा की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए कोई भी मामला अस्तित्व में नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, मुकदमा खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने आगे कहा कि वादी का मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने का अधिकार, जहां तक उसने प्रतिवादियों से नुकसान का दावा किया है, संरक्षित रहेगा। (एएनआई)
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