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ट्रांसजेंडर गिरफ्तारी पर NHRC एडवाइजरी लागू करने के निर्देश
Gulabi Jagat
2 Sept 2026 8:27 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे ट्रांसजेंडर लोगों की गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए उचित कदम उठाने पर विचार करें।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने लॉ स्टूडेंट तारन चंदना द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मई 2026 में जारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) की 'ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी 2.0' पर ध्यान दिया। इसमें ट्रांसजेंडर लोगों की गिरफ्तारी, हिरासत, तलाशी, पूछताछ और जेल भेजने के लिए एक व्यापक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की सिफारिश की गई है।
प्रतिवादियों से जवाब मांगते हुए, बेंच ने निर्देश दिया कि एडवाइजरी पर विचार किया जाए और कानून के तहत उचित कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने कहा, "हम भारत सरकार, दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहते हैं। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि मई 2026 में जारी एडवाइजरी पर विचार किया जाए और कानून के तहत उचित कदम उठाए जाएं।"
प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इस संबंध में उठाए गए कदमों को हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड पर रखें। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
PIL में दिल्ली में गिरफ्तारी और व्यक्तिगत तलाशी के दौरान ट्रांसजेंडर लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए किसी खास प्रक्रिया के न होने पर चिंता जताई गई है। इसमें एक SOP बनाने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस और हिरासत की प्रक्रियाओं के दौरान उनकी गरिमा, शारीरिक अखंडता और लिंग पहचान का सम्मान किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को संवैधानिक मान्यता और कानूनी सुरक्षा मिलने के बावजूद, दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी या व्यक्तिगत तलाशी के लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं है।
यह दिल्ली पुलिस के अलग-अलग जिलों से मिले RTI जवाबों के आधार पर दावा करती है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति की लिंग पहचान को पहचानने, तलाशी लेने वाले अधिकारी के लिंग के बारे में उनकी पसंद जानने, या उनकी गरिमा और शारीरिक अखंडता की रक्षा करते हुए व्यक्तिगत तलाशी लेने के लिए कोई अलग गाइडलाइन नहीं है।
याचिका में NHRC की मई 2026 की एडवाइजरी का भी हवाला दिया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों की गिरफ्तारी, हिरासत, तलाशी, पूछताछ और जेल भेजने के लिए एक व्यापक SOP की मांग की गई है। केरल पुलिस की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इसी तरह के सुरक्षा उपाय व्यावहारिक रूप से संभव हैं और दिल्ली के अधिकारियों से संबंधित पक्षों के साथ मिलकर एक उचित SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) बनाने के निर्देश देने की मांग की है।
याचिका में RTI के जवाबों और दिल्ली पुलिस के मौजूदा स्टैंडिंग ऑर्डर्स का भी सहारा लिया गया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गिरफ्तारी या व्यक्तिगत तलाशी से निपटने के लिए कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं है। इसमें केरल पुलिस द्वारा जारी इसी तरह की गाइडलाइंस और हालिया NHRC एडवाइजरी का भी जिक्र किया गया है।
याचिकाकर्ता ने पहले संबंधित अधिकारियों के सामने ऐसी गाइडलाइंस की मांग करते हुए अपनी बात रखी थी। कोई कार्रवाई न होने का दावा करते हुए, उन्होंने इस PIL के जरिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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