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सांस लेना हुआ मुश्किल, राजधानी का AQI अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में
नई दिल्ली : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता गुरुवार को भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी रही।
सीपीसीबी के अनुसार, गुरुवार सुबह आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) पर एक्यूआई 334 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया। न्यू मोती बाग क्षेत्र में AQI सुबह 7 बजे 343 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया था। पंजाबी बाग में वायु गुणवत्ता गुरुवार सुबह 7 बजे 405 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई थी। सीपीसीबी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 7 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में AQI 345 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया था।
आर.के. पुरम का AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 360 दर्ज किया गया। इसके अलावा, सीपीसीबी के अनुसार, सुबह 7 बजे आनंद विहार क्षेत्र में AQI 358 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फसल अवशेष जलाने को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है और राज्य सरकारों से प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने को कहा।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, ”आइए हम कम से कम अगली सर्दियों को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें।” न्यायमूर्ति कौल ने न्यायिक निगरानी की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि फसल जलाना “रोकना चाहिए” ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को हर सर्दियों में इसी तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े।
शीर्ष अदालत ने कहा कि खेतों में आग अभी भी गंभीर है। शीर्ष अदालत दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान साल दर साल होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति की कई बैठकें हुईं और इसने इस मुद्दे से निपटने के लिए पंजाब और हरियाणा सहित राज्यों के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। पीठ ने संबंधित राज्यों से कार्य योजनाओं को लागू करने और दो महीने के भीतर शीर्ष अदालत के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा।
पीठ ने कहा, “संभवतः, इस मामले को निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। होता यह है कि जब समस्या उत्पन्न होती है, तो हम अचानक इसे उठा लेते हैं। अदालत को कुछ समय के लिए इसकी निगरानी करनी चाहिए।”
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने खेत में आग रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में केंद्र की ओर से एक नोट भी प्रस्तुत किया और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की बैठकों के मिनट भी पेश किए।
अदालत ने कहा, ”पंजाब को कुछ करना है, हरियाणा को कुछ करना है, दिल्ली को कुछ करना है और विभिन्न मंत्रालयों को कुछ करना है।”
पंजाब सरकार ने एक हलफनामा भी दायर किया है जिसमें फसल अवशेष जलाने के लिए जिम्मेदार लोगों से पर्यावरण मुआवजे की वसूली के बारे में विवरण शामिल है। पिछली सुनवाई पर पंजाब की ओर से शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि अपराधियों पर कुल दो करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है।
पीठ ने कहा कि वसूल की गई राशि अभी भी लगाए गए जुर्माने का लगभग 53 प्रतिशत ही है। इसमें पूछा गया, ”वसूली में तेजी लाई जानी चाहिए।” पीठ ने अब मामले को 27 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर 1985 में दायर एक याचिका पर गौर किया और फसल अवशेष जलाने का जटिल मुद्दा उठा।