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वाणिज्य विभाग ने संशोधित RoDTEP अनुसूचियां की अधिसूचित, सीमा शुल्क टैरिफ से तालमेल पर जोर

Gulabi Jagat
30 April 2026 9:39 PM IST
वाणिज्य विभाग ने संशोधित RoDTEP अनुसूचियां की अधिसूचित, सीमा शुल्क टैरिफ से तालमेल पर जोर
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New Delhi , नई दिल्ली : वाणिज्य विभाग ने 30 अप्रैल, 2026 को अधिसूचना संख्या 15/2026-27 जारी की है, जिसमें निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत अनुसूचियों में संशोधन किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "ये संशोधन DTA निर्यात के लिए परिशिष्ट 4R और अग्रिम प्राधिकरण (AA), निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात के लिए परिशिष्ट 4RE से संबंधित हैं। ये संशोधन वित्त अधिनियम, 2026 के माध्यम से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं।"

यह अधिसूचना RoDTEP टैरिफ लाइनों को संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ संरचना के साथ तकनीकी रूप से संरेखित करने का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है, "इस संशोधन में 194 टैरिफ लाइनें शामिल हैं, जिनमें RoDTEP अनुसूचियों में 142 नई 8-अंकीय टैरिफ लाइनों को जोड़ना, 50 टैरिफ लाइनों को हटाना और 2 टैरिफ लाइनों के विवरण में संशोधन करना शामिल है।"

संशोधित अनुसूचियां 1 मई, 2026 से सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली (Customs Automated System) में RoDTEP लाभों के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम बनाएंगी।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "इस संरेखण से वर्गीकरण संबंधी अस्पष्टता कम होने, सीमा शुल्क टैरिफ प्रविष्टियों और RoDTEP अनुसूचियों के बीच एकरूपता सुनिश्चित होने तथा पात्र निर्यात दावों की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने की उम्मीद है।"

यह उपाय विशेष रूप से RoDTEP से संबंधित है और इसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाना है। यह संबंधित अनुपालन ढांचों के समय पर अभिसरण को सुनिश्चित करके, प्रणाली-स्तर पर विसंगतियों को कम करके और निर्यातित उत्पादों पर पात्र शुल्कों, करों तथा लेवी की छूट में निरंतरता बनाए रखकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

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