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दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई 3 November को

Gulabi Jagat
31 Oct 2025 11:29 PM IST
दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई 3 November को
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान की याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था । उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत को बताया कि जब दंगे हुए थे तब वह दिल्ली में भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष मुकदमे में देरी कर रहा है और इसके लिए खालिद को दोषी ठहरा रहा है।
इमाम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि उन्होंने हिंसा का कोई आह्वान नहीं किया था और वह केवल नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे।उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी हिंसा का आह्वान नहीं किया, बल्कि केवल शांतिपूर्ण नाकेबंदी का आह्वान किया।फातिमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन विरोध स्थलों पर वह मौजूद थीं, वहाँ किसी भी तरह की हिंसा का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकदमे में असाधारण देरी हुई है और फातिमा पाँच साल से ज़्यादा समय से विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में हैं।
उन्होंने कहा कि फातिमा वर्तमान में हिरासत में एकमात्र महिला आरोपी है।न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में खालिद, इमाम, फातिमा और तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी । पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को तय की है।दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कथित अपराधों में राज्य को अस्थिर करने का जानबूझकर प्रयास किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामे में कहा कि यह साजिश उस समय अंजाम देने की पूर्व योजना थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले थे, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके और सीएए के मुद्दे को वैश्विक मुद्दा बनाया जा सके।दिल्ली पुलिस के हलफनामे में कहा गया है, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करने वाली चैट समेत रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से बिना किसी संदेह के यह स्थापित होता है कि यह साजिश उस समय अंजाम देने की पूर्व योजना थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके और सीएए के मुद्दे को भारत में मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के रूप में चित्रित करके इसे वैश्विक मुद्दा बनाया जा सके।"
हलफनामे में कहा गया है कि सीएए के मुद्दे को सावधानीपूर्वक चुना गया ताकि इसे "शांतिपूर्ण विरोध" के नाम पर "कट्टरपंथी उत्प्रेरक" के रूप में पेश किया जा सके।इसमें आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा रची गई "गहरी, पूर्व-नियोजित और पूर्व-नियोजित साजिश" के परिणामस्वरूप 53 लोगों की मौत हो गई, सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जिसके कारण अकेले दिल्ली में 753 एफआईआर दर्ज की गईं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि रिकार्ड में मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि इस साजिश को पूरे भारत में दोहराने और क्रियान्वित करने की कोशिश की गई थी।दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान की जमानत याचिकाओं पर अपना हलफनामा दायर किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने उन्हें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया ।दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रत्यक्ष और अकाट्य दस्तावेजी तथा तकनीकी साक्ष्यों से पता चलता है कि "सांप्रदायिक आधार पर देशव्यापी दंगा कराने में उनकी अंतर्निहित, गहरी और प्रबल संलिप्तता थी।"इसमें कहा गया है, "याचिकाकर्ता द्वारा रची गई, पोषित और क्रियान्वित की गई साजिश का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करके देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करना था, तथा भीड़ को न केवल सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए उकसाना था, बल्कि उन्हें सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाना था।"
इसमें आगे कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में विकसित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत ने इस प्रकार के संगठित/प्रायोजित विरोध प्रदर्शनों को "शासन परिवर्तन अभियान" कहा है।हलफनामे में कहा गया है कि भारत की अखंडता पर प्रहार करने वाले अपराधों (यूएपीए अपराध) में "जेल और जमानत नहीं" का नियम है।दिल्ली पुलिस ने कहा, "याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं। उक्त अनुमान का खंडन करने का दायित्व याचिकाकर्ताओं पर है, जिसे वे पूरी तरह से पूरा करने में विफल रहे हैं। वर्तमान मामले में, विशेष रूप से अपराध की अत्यधिक गंभीरता को देखते हुए, केवल देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती, जिसके लिए याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार हैं।"इसमें आगे कहा गया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं का आचरण कानून की प्रक्रिया के निर्लज्ज और स्पष्ट दुरुपयोग से भरा हुआ है।इसमें कहा गया है, "याचिकाकर्ताओं ने अपनी दुर्भावनापूर्ण चालों के माध्यम से मामले में जांच और मुकदमे में देरी करने, उसे पटरी से उतारने और उसे अस्पष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया है।"इसमें कहा गया है, "मुकदमा शुरू होने में जो देरी हुई है, वह पूरी तरह से याचिकाकर्ता की वजह से है। उच्च न्यायालय और विशेष अदालत, दोनों ने ही न्यायिक निष्कर्ष दिए हैं, जिनमें विस्तार से बताया गया है कि किस तरह याचिकाकर्ताओं ने मिलकर इस मामले में आरोप तय नहीं होने दिए।"दिल्ली पुलिस की यह प्रतिक्रिया इस सप्ताह के शुरू में आई है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी से इस बात पर विचार करने को कहा था कि क्या आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिनमें से कई ने विचाराधीन कैदियों के रूप में लगभग पांच साल न्यायिक हिरासत में बिताए हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और सात अन्य - मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा को जमानत देने से इनकार कर दिया था।2 सितंबर को एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने खारिज कर दी थी।दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि यह स्वतःस्फूर्त दंगों का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है जिसमें दंगों की "पहले से ही योजना बनाई गई थी" और इसके पीछे "खतरनाक मकसद और सोची-समझी साजिश" थी।उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, पूरे षडयंत्र में इमाम और खालिद की भूमिका "गंभीर" है, क्योंकि उन्होंने "मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने के लिए" सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए थे।
उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत बड़े षड्यंत्र के मामले में शीर्ष अदालत से जमानत मांगी थी ।2020 में, दिल्ली पुलिस ने इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली दंगों के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया ।तत्कालीन प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और इसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।
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