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दिल्ली-एनसीआर
Delhi: 1.20 लाख सालाना आय वाले परिवारों को राशन कार्ड
Saba Naaz
17 Jan 2026 4:45 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली कैबिनेट के हालिया फैसले की जानकारी देते हुए घोषणा की कि अब दिल्ली में 1.20 लाख रुपये तक की सालाना घरेलू आय वाले परिवार राशन कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, जो पहले 1 लाख रुपये था।
उन्होंने कहा कि यह फैसला दिल्ली की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को ज़्यादा न्यायसंगत और गरीबों पर केंद्रित बनाने के लिए लिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नए नियमों के तहत, अगर परिवारों के पास दिल्ली की A से E कैटेगरी की कॉलोनियों में प्रॉपर्टी है, वे इनकम टैक्स देते हैं, उनके पास चार-पहिया वाहन है (आजीविका के लिए इस्तेमाल होने वाले एक कमर्शियल वाहन को छोड़कर), परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, या 2 किलोवाट से ज़्यादा का बिजली कनेक्शन है, तो वे एलिजिबल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि खाद्य सुरक्षा कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि गरीबों का अधिकार है। बयान में कहा गया है कि सरकार का संकल्प है कि सिस्टम की कमियों के कारण कोई भी ज़रूरतमंद भूखा न रहे।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कई सालों तक साफ नियमों की कमी के कारण, दिल्ली में 3,89,883 से ज़्यादा आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, और 11,65,965 से ज़्यादा लोग अभी भी खाद्य सुरक्षा लाभ का इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों को अब एक पारदर्शी, ज़रूरत-आधारित सिस्टम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए नियमों के तहत, प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान के लिए आय सीमा को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है। अब 1.20 लाख रुपये तक की सालाना घरेलू आय वाले परिवार खाद्य सुरक्षा के दायरे में आएंगे, जबकि पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सेल्फ-सर्टिफिकेशन की प्रणाली खत्म हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 'पहले आओ, पहले पाओ' सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। आवेदनों की जांच, मंज़ूरी और प्राथमिकता जिला-स्तरीय समितियों द्वारा तय की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन्हें खाद्य सब्सिडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें लिस्ट में ऊपर रखा जाए। उन्होंने बताया कि जिला-स्तरीय समिति को प्राथमिकता तय करने के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में नामित किया गया है। इसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) करेंगे और इसमें स्थानीय विधायक और अधिकारी शामिल होंगे। समिति आवेदनों की जांच करेगी और उन्हें प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करेगी ताकि सबसे योग्य परिवारों को पहले लाभ मिल सके। इसके अलावा, यह पक्का करने के लिए कि खाली पद समय पर भरे जाएं, 20 प्रतिशत की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ़ नियमों की कमी के कारण पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बैकलॉग जमा हो गया था। सरकार ने खाद्य सुरक्षा सिस्टम के डेटा की समीक्षा की, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आईं। इस वेरिफिकेशन के आधार पर, जो लोग सच में योग्य नहीं थे, उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। डेटा वेरिफिकेशन में लगभग 6,46,123 ऐसे लाभार्थी मिले जिनकी इनकम की जानकारी तय नियमों से मेल नहीं खाती थी। लगभग 95,682 लोग बिना किसी फायदे के लंबे समय से सिस्टम में बने हुए थे। लगभग 23,394 डुप्लीकेट नाम मिले, जबकि 6,185 मामलों में मरे हुए लोगों के नाम पर फायदे दर्ज थे। लगभग 56,372 लोगों ने खुद सिस्टम से बाहर निकलने का अनुरोध किया था। इन सभी कारणों से, कुल मिलाकर 8,27,756 से ज़्यादा पद खाली हो गए।
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