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CJP प्रदर्शन से NSA आदेश का संबंध नहीं, दिल्ली पुलिस ने दी सफाई
Tara Tandi
23 July 2026 4:19 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में परीक्षा पेपर लीक को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत अधिकार दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह आदेश एक सामान्य प्रशासनिक नवीनीकरण है जो वर्षों से लागू है।
गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने 15 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 1980 की धारा 3(3) के तहत एक आदेश जारी किया था। इस आदेश ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक NSA के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया।
इसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस आयुक्त NSA की धारा 3(2) के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ निवारक हिरासत (preventive detention) के आदेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझा जाए।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया आदेश नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि यह लंबे समय से लागू है और मानक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हर तीन महीने में इसका नवीनीकरण किया जाता है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कई मीडिया हाउसों ने खबर दी है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए, दिल्ली के पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने के अधिकार दिए गए हैं।
बयान में कहा गया, "इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश NSA के तहत शक्तियों का एक सामान्य विस्तार/नवीनीकरण है, जो हर तीन महीने में जारी किया जाता है। वर्तमान नवीनीकरण 07.07.2026 को 19.07.2026 से 18.10.2026 की अवधि के लिए जारी किया गया था, जो CJP के विरोध प्रदर्शन शुरू होने से काफी पहले की बात है।"
इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे आंदोलन के मौजूदा संदर्भ में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था।
पुलिस बल ने दोहराया कि NSA आदेश का नवीनीकरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसे संदर्भ से हटकर पेश किया गया है। 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद दिल्ली पुलिस की आलोचना हुई। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें चोटें आईं।
दूसरी ओर, पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर "अनियंत्रित, आक्रामक और हिंसक व्यवहार" करने का आरोप लगाया।
पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके और पुलिस की गाड़ियों में तोड़-फोड़ की। पुलिस बल ने बताया कि इस हिंसक विरोध-प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों समेत 118 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
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