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Delhi के मंत्री कपिल मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में बकरीद एडवाइज़री को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए

Gulabi Jagat
26 May 2026 9:47 PM IST
Delhi के मंत्री कपिल मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में बकरीद एडवाइज़री को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए
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New Delhi : दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा के निर्देशों पर दिल्ली के सभी 13 जिलों में गठित रैपिड रिस्पॉन्स टीमों (RRTs) ने मंगलवार को राजधानी के विभिन्न इलाकों और बाजारों में निरीक्षण किया और बकरीद के लिए जारी एडवाइजरी के बारे में जागरूकता फैलाई।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, RRTs ने उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, उत्तर-मध्य, मध्य, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम जिलों के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया और नागरिकों, पशु पालकों, पशु व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से पशुओं के परिवहन, खरीद-बिक्री, प्रबंधन और कल्याण से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।

मिश्रा ने कहा कि सभी जिलों में जिला प्रभारियों और उप निदेशकों के नेतृत्व में गठित इन टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे जमीनी स्तर की गतिविधियों पर नजर रखें, पशुओं के परिवहन और प्रबंधन का निरीक्षण करें, पशु कल्याण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी उल्लंघन के मामले में तत्काल कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि त्योहार के दौरान किसी भी अवैध कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी, और सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद-बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल अधिकृत स्थानों पर ही की जा सकती है, सड़कों, गलियों या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं।

मंत्री ने आगे कहा कि गायों, बछड़ों और ऊंटों की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर मांस की बिक्री पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

मिश्रा ने कहा कि परिवहन के दौरान पशुओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता नहीं की जानी चाहिए, और खून या पशुओं के अवशेष नालियों या सार्वजनिक सीवेज प्रणालियों में नहीं बहाए जाने चाहिए।

उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे त्योहार की अवधि के दौरान जमीनी स्तर पर काम कर रही टीमों के साथ सहयोग करें और सरकार द्वारा जारी सभी एडवाइजरी और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

कपिल मिश्रा ने चेतावनी दी है कि पशु कुर्बानी से संबंधित उल्लंघनों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मवेशियों, गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित पशुओं का वध करना अवैध है, और उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा।

मिश्रा ने आगे कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु कुर्बानी प्रतिबंधित है, साथ ही सड़कों, रिहायशी इलाकों और अनाधिकृत बाजारों में पशुओं की अवैध खरीद-बिक्री भी प्रतिबंधित है। उन्होंने पशु अपशिष्ट के अनुचित निपटान के खिलाफ भी आगाह किया, जिसमें खून या अवशेषों को नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना शामिल है; उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत पुलिस और विकास विभाग को दें, ताकि उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

यह एडवाइज़री ऐसे समय में जारी की गई है, जब कई राज्यों में अधिकारी त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी तैयारियों को तेज़ कर रहे हैं।

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