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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली हाई कोर्ट का फरमान, उसके परिसर में बंदरों और आवारा कुत्तों को न दें खाने का कोई सामान
Renuka Sahu
1 March 2022 5:31 AM GMT
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फाइल फोटो
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि उसके परिसर के अंदर बंदरों और आवारा कुत्तों जैसे प्राणियों को खाने की वस्तुएं नहीं दी जानी चाहिए।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि उसके परिसर के अंदर बंदरों और आवारा कुत्तों जैसे प्राणियों को खाने की वस्तुएं नहीं दी जानी चाहिए।
हाई कोर्ट की प्रशासनिक शाखा द्वारा जारी एक सर्कुलर में अदालत ने सभी वकीलों, वादियों, कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों को अदालत परिसर में आवारा पशुओं को खाने की वस्तु देने से परहेज करने को कहा है।
हाई कोर्ट ने कहा कि इसके संज्ञान में यह आया है कि कुछ वकील, वादी, कर्मचारी, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मी निर्देशों के बावजूद अब भी आवारा पशुओं को खाने की सामग्री दे रहे हैं।
उप रजिस्ट्रार जावेद खान द्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलर में कहा गया है कि सभी वकीलों/वादियों/ इस अदालत के कर्मचारियों को एक बार फिर से निर्देश दिया जाता है कि वे बंदर और आवारा कुत्तों जैसे प्राणियों को इस अदालत परिसर में भोजन सामग्री देने से परहेज करें।
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