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NDA उम्मीदवार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स से मांगी विशेषज्ञ राय
Gulabi Jagat
19 Jun 2025 9:53 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक एनडीए उम्मीदवार की याचिका पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली ( एम्स ) से विशेषज्ञ की राय मांगी है, जिसे 2 जुलाई, 2025 से शुरू होने वाले आगामी पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया है।
उच्च न्यायालय ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है और याचिकाकर्ता को 20 जून को जांच के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी मां के माध्यम से वायुसेना केंद्रीय चिकित्सा प्रतिष्ठान के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसे भारतीय वायुसेना और तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।
मेडिकल जांच के दौरान याचिकाकर्ता को 'हीमोग्लोबिनोपैथीज (सिकल सेल रोग, बीटा थैलेसीमिया: मेजर, इंटरमीडिया, माइनर, ट्रेट और अल्फा थैलेसीमिया, आदि) से पीड़ित पाया गया। जस्टिस पार्थिबा एम सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने का कारण बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपील बोर्ड के फैसले पर विचार किया और कहा कि इसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय ने 18 जून को आदेश दिया, "इस स्थिति पर विचार करते हुए, एम्स द्वारा एक मेडिकल बोर्ड नियुक्त किया जाए , जो अयोग्यता खंड पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर इस न्यायालय को विशेषज्ञ राय दे।" इस मामले की सुनवाई 25 जून को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को 2 जुलाई, 2025 से शुरू होने वाले सत्र के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश देने का निर्देश देने का आदेश जारी करने की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने वायुसेना केंद्रीय चिकित्सा प्रतिष्ठान द्वारा अपने कमांडिंग ऑफिसर के माध्यम से जारी 18 मार्च, 2025 और 22 मई, 2025 के दो पत्रों को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को भारतीय वायुसेना और तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए चुना गया था। यह कहा गया है कि जब मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल परीक्षण किया गया, तो उसे इस आधार पर अयोग्य पाया गया कि उसे 'हीमोग्लोबिनोपैथीज (एचबीई लक्षण)' का निदान किया गया था।
याचिकाकर्ता एनडीए परीक्षा में 266वें स्थान पर था। याचिकाकर्ता को 18 मार्च 2025 के पत्र के माध्यम से त्रि-सेवाओं में भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस प्रारंभिक निर्णय के खिलाफ अपील बोर्ड में अपील की थी। उक्त बोर्ड ने भी 22 मई, 2025 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। (एएनआई)
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