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दिल्ली-एनसीआर
Delhi HC ने 2019 के हत्या मामले में ट्रांसजेंडर गवाह को चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया
Rani Sahu
18 March 2025 8:43 AM IST

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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह 2019 के एक हत्या मामले में मुख्य गवाह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करे। न्यायालय ने यह आदेश इस बात पर गौर करने के बाद पारित किया कि जमानत प्राप्त आरोपी, शर्तों का उल्लंघन कर रहा था और गवाह को धमकियां दे रहा था।
न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा ने यह निर्देश ट्रांसजेंडर अंजलि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोपी शालू को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।उच्च न्यायालय ने कहा, "पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 09.03.2025 को कॉल करने वाले कॉलर का पता लगाया जा रहा है, राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा पीछा करने, धमकी देने आदि के संबंध में की गई शिकायत के संबंध में एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे, धमकी की धारणा की और जांच करने के बाद।"
न्यायमूर्ति डुडेजा ने आदेश दिया कि इस बीच जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि कोई भी गवाह से संपर्क न कर सके या उसे धमकी भी न दे सके और गवाह अदालत के समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से गवाही दे सके। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने तर्क दिया कि आरोपी शालू ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा कि जमानत मिलने के बाद से आरोपी लगातार याचिकाकर्ता का पीछा कर रहा था, उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था और उसे धमका रहा था।
उन्होंने कहा कि 9 मार्च, 2025 को याचिकाकर्ता को एक फोन कॉल आया, जिसमें अदालत में शालू के खिलाफ गवाही देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता केवल किसी न किसी बहाने से शालू की जमानत रद्द करवाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि शालू द्वारा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी नहीं दी गई थी और बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जांच अधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझा।
हाईकोर्ट ने कथित धमकी भरे कॉल के संबंध में डीसीपी, साउथ डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार किया। रिपोर्ट के अनुसार, कॉल के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन सत्यापन के बाद बंद पाया गया। आगे की जांच से पता चला कि फोन 8 मार्च, 2025 को सक्रिय किया गया था और संगम विहार निवासी दीपांशु नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत था। जांच अधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने अदालत को सूचित किया कि दीपांशु का पता सत्यापित किया गया था और उसने दावा किया कि उसने सिम कार्ड कृष्णा नामक व्यक्ति को सौंप दिया था, जो वर्तमान में लापता है। उसका पता लगाने के प्रयास जारी हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि 6 मार्च, 2025 को डीसीपी मुख्यालय को एक नया खतरा आकलन अनुरोध भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है। (एएनआई)
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