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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली हाईकोर्ट ने करोल बाग अग्निकांड की जांच को लेकर नोटिस जारी किया
Saba Naaz
16 July 2025 9:18 PM IST

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Karol Bagh करोल बाग : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में आग लगने की घटना की अदालत की निगरानी में जाँच की माँग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एनजीओ कुटुंब द्वारा दायर जनहित याचिका पर दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई सितंबर में होगी। दिल्ली के करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में हुई दुखद आग, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, के बाद एनजीओ कुटुंब ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रतिवादियों द्वारा कथित चूक की अदालत की निगरानी में जाँच की माँग की है।
इस मामले में याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह पेश हुए। याचिकाकर्ता कुटुंब ने सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघनों को चिह्नित किया है और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अग्नि एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन किए बिना लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने पर चिंता जताई है।
एनजीओ की याचिका में कथित नियामकीय विफलताओं के लिए एमसीडी, अग्निशमन सेवाओं और दिल्ली पुलिस के आचरण की अदालत की निगरानी में जाँच की माँग की गई है। याचिका में विशाल मेगा मार्ट और आसपास के प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और एनओसी की स्थिति की भी जाँच की माँग की गई है। याचिका में करोल बाग और आसपास के इलाकों में बिना लाइसेंस वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भोजनालयों, कोचिंग संस्थानों और इसी तरह की संस्थाओं को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक तत्काल बंद करने का भी अनुरोध किया गया है। दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और 4 जुलाई से 5 जुलाई, 2025 तक के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
5 जुलाई को लगी आग में 25 वर्षीय धीरेंद्र प्रताप की मौत हो गई, जो एक लिफ्ट के अंदर पाया गया था, और संभवतः दम घुटने से उसकी मौत हुई थी। अपने भाई को भेजे गए उसके अंतिम संदेशों से पता चला कि वह फँसा हुआ था और साँस लेने के लिए हांफ रहा था। अग्निशमन अभियान के दौरान एक दूसरा शव, जो पहचान से परे जला हुआ था, मिला।
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