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Delhi High Court ने गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ मामला खारिज किया
Gulabi Jagat
21 Nov 2025 7:56 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनकी धर्मार्थ संस्था और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 दवाओं की जमाखोरी और बिना लाइसेंस के वितरण के आरोपों को लेकर दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "शिकायत मामला रद्द किया जाता है।" विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
गौतम गंभीर फाउंडेशन, गौतम गंभीर, उनकी मां सीमा गंभीर और उनकी पत्नी नताशा गंभीर द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत और 26 अगस्त, 2021 को जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि फाउंडेशन ने घातक दूसरी लहर के दौरान बिना वैध लाइसेंस के कोविड-19 दवाएं खरीदी और वितरित कीं। याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उन्होंने संकट के चरम पर 22 अप्रैल, 2021 से 7 मई, 2021 के बीच एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया था।
याचिका के अनुसार, यह शिविर अस्पताल के एक स्वयंसेवी डॉक्टर की देखरेख में चलाया गया और दिल्ली के गरीब, जरूरतमंद और वंचित निवासियों को दवाइयां और भोजन मुफ्त में उपलब्ध कराया गया।
याचिका में कहा गया है कि औषधि नियंत्रक द्वारा 8 जुलाई, 2021 को दायर की गई शिकायत में भी स्वीकार किया गया है कि शिविर एक डॉक्टर की देखरेख में संचालित होता था। याचिका में आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दवाओं या ऑक्सीजन की जमाखोरी या भंडारण का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राय ने अधिवक्ता सिद्धार्थ अरोड़ा के साथ मिलकर तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत का "गलती से" संज्ञान लिया और बिना किसी कानूनी आधार के सम्मन जारी कर दिया।
देहाद्राय ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष का मामला मूलतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18(सी) और धारा 19(3) में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि फाउंडेशन द्वारा की गई धर्मार्थ गतिविधियां निषिद्ध श्रेणियों में नहीं आती हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत कोई अपराध उजागर नहीं हुआ, क्योंकि फाउंडेशन की भूमिका वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उचित चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत चिकित्सा शिविर आयोजित करने तक ही सीमित थी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पहले दोनों पक्षों, याचिकाकर्ताओं और दिल्ली सरकार, की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में तथ्य की कमी को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने अब आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है और 2021 में शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।
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