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दिल्ली HC में CBI की अर्जी पर 9 मार्च को सुनवाई

Gulabi Jagat
1 March 2026 3:55 PM IST
दिल्ली HC में CBI की अर्जी पर 9 मार्च को सुनवाई
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New Delhi , नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट 9 मार्च को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी केस में सभी 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं।
हाई कोर्ट की कॉज़ लिस्ट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच करेगी। CBI ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी 2021-22 के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पास किए गए डिस्चार्ज ऑर्डर को रद्द करने के लिए ऑफिशियली हाई कोर्ट में अर्जी दी है।
27 फरवरी को, एक स्पेशल कोर्ट ने CBI द्वारा दर्ज केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। यह आदेश राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) जितेंद्र सिंह ने सुनाया था।
स्पेशल कोर्ट ने माना कि एक्साइज़ पॉलिसी बनाने में कोई बड़ी साज़िश या क्रिमिनल इरादा नहीं था और यह भी कहा कि प्रॉसिक्यूशन का केस ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में टिक नहीं पाया। कोर्ट ने कहा कि CBI की क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी की थ्योरी कानूनी तौर पर मंज़ूर सबूतों के बजाय अंदाज़ों पर आधारित थी। कोर्ट ने पाया कि 23 आरोपियों में से किसी के भी खिलाफ़ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता और उन्हें बरी करने का आदेश दिया।
जज ने एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन के तरीके, खासकर एक अप्रूवर के बयान पर उसके भरोसे पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को माफ़ी देना और फिर उसके बयान का इस्तेमाल प्रॉसिक्यूशन के केस में कमियों को पूरा करने या और लोगों को फंसाने के लिए करना गलत था और यह कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का उल्लंघन हो सकता है।
कोर्ट ने आगे इशारा किया कि वह इस मामले में पब्लिक सर्वेंट कुलदीप सिंह को आरोपी नंबर एक बनाने के लिए CBI अधिकारियों के खिलाफ़ डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश करेगा।
यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा शुरू की गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में करप्शन के आरोपों से उपजा है। CBI ने आरोप लगाया कि यह पॉलिसी कुछ प्राइवेट शराब लाइसेंस होल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिससे दिल्ली सरकार को कथित तौर पर रिश्वत और फाइनेंशियल नुकसान हुआ। (ANI)
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