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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की अंसल की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट मांगी

Gulabi Jagat
6 Feb 2023 2:29 PM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की अंसल की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट मांगी
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नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अंसल हाउसिंग लिमिटेड द्वारा कथित धोखाधड़ी और विश्वासघात के लिए दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर एक स्थिति रिपोर्ट मांगी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है।
प्राथमिकी आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।
दिल्ली पुलिस ने 2022 में नवजोत सिंह अजमानी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।
मामला सेक्टर 88 गुरुग्राम में शुरू हुई अंसल हाउसिंग की एक परियोजना से जुड़ा है।
वकीलों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि परियोजनाओं में खरीदार विदेशों में रहने वाले लोग हैं। (एएनआई)
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