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दिल्ली HC ने जिला अदालतों में तकनीकी सुधार पर मांगी समीक्षा

Gulabi Jagat
21 Aug 2026 9:21 PM IST
दिल्ली HC ने जिला अदालतों में तकनीकी सुधार पर मांगी समीक्षा
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी ई-कमेटी से कहा है कि वह दिल्ली की ज़िला अदालतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों - जैसे कि कोर्ट रिकॉर्ड की ई-इंस्पेक्शन और ई-ट्रू कॉपी - की जांच करे और जल्द से जल्द प्रशासनिक स्तर पर उचित फ़ैसला ले। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने अर्पित भार्गव की जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए। भार्गव ने ख़ुद अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्हें वकील सार्थक शर्मा, नताशा गुप्ता, आस्था शर्मा और अमृता धवन ने मदद की।

भार्गव ने जजों के छुट्टी पर होने की जानकारी पहले से देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी से वकीलों और मुक़दमेबाज़ों को अदालत में पेश होने की योजना बनाने में मदद मिलेगी और उन्हें अदालत के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।PIL में ज़िला अदालतों में ई-इंस्पेक्शन और ई-ट्रू कॉपी के नियमों को लागू करने और अन्य तकनीकी सुधारों को शामिल करने की मांग की गई थी, ताकि वहां उपलब्ध सुविधाएं दिल्ली हाई कोर्ट के बराबर हो सकें।

अदालत ने गौर किया कि भार्गव ने 23 फ़रवरी के एक आवेदन के ज़रिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सहित संबंधित अधिकारियों के सामने ये मुद्दे पहले ही उठाए थे।दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील ने बेंच को बताया कि आवेदन पर ई-कमेटी विचार कर रही है और ज़िला अदालतों में रिकॉर्ड की ई-इंस्पेक्शन के संबंध में कुछ निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

इस जानकारी पर ध्यान देते हुए, बेंच ने ई-कमेटी से कहा कि वह भार्गव के आवेदन में उठाए गए मुद्दों की जांच करे और PIL में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करे।अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में हाई कोर्ट के प्रशासनिक स्तर पर जल्द से जल्द फ़ैसला लिया जाए।

बेंच ने यह भी साफ़ किया कि अगर ज़िला अदालतों में तकनीकी सुविधाओं को जोड़ने या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो संबंधित प्राधिकरण, यानी दिल्ली सरकार (NCT), ज़रूरी फ़ंड उपलब्ध कराएगी।अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार से ऐसे फ़ंड के लिए की गई किसी भी अनुरोध पर भी उचित रूप से विचार किया जाएगा।

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