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Delhi HC ने कहा कि वह कारोबारी अमन गुप्ता के 'पर्सनैलिटी राइट्स' मामले में आदेश पारित करेगा

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह बिजनेसमैन अमन गुप्ता - boAt Lifestyle के को-फाउंडर और Shark Tank India के जज - के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करेगा।
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने इस मामले में दलीलें सुनने के बाद कहा, "हम एक आदेश पारित करेंगे।" गुप्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दिया कपूर ने कोर्ट को बताया कि उनके नाम, इमेज और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल बिना अनुमति के नकली एंडोर्समेंट, मर्चेंडाइज की बिक्री, इवेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म, AI चैटबॉट और आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट में किया जा रहा है।Google की ओर से पेश वकील ने कहा कि हालांकि कुछ उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाया जा सकता है, लेकिन मीम्स और नुकसान न पहुंचाने वाले कंटेंट को हटाना हमेशा संभव नहीं हो सकता। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि हर पोस्ट को हटाने की ज़रूरत नहीं होगी, और साथ ही गुप्ता के पक्ष में अंतरिम राहत का संकेत दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कई फैसलों में, पर्सनैलिटी राइट्स को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित निजता और गरिमा के अधिकार का हिस्सा माना है।कोर्ट ने बार-बार कहा है कि किसी व्यक्ति के नाम, आवाज़, इमेज, शक्ल और हाव-भाव का बिना सहमति के व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खासकर उन मामलों में जिनमें AI-जेनरेटेड डीपफेक, नकली एंडोर्समेंट, गुमराह करने वाली वेबसाइटें और बिना अनुमति के मर्चेंडाइज शामिल हों।
पिछले कुछ सालों में, हाई कोर्ट ने कई जानी-मानी हस्तियों को सुरक्षा प्रदान की है, जिनमें अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, राज शमानी, अमिताभ बच्चन, अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, जुबिन नौटियाल, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, काजोल, आर. माधवन, एन. टी. रामा राव जूनियर, श्री श्री रवि शंकर और करण जौहर शामिल हैं।





