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दिल्ली HC ने वीजा एजेंट पर कार्रवाई से रोका, जमानत रद्द मामले में राहत

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक वीज़ा एजेंट के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई न की जाए, जिसकी एंटीसिपेटरी बेल एक सेशंस कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि उसने जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर जाली डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे।
सेशंस कोर्ट ने इस आधार पर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कर दी थी कि आरोपी राहत मिलने के बाद जांच में शामिल नहीं हुआ और बाद में उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) को ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए जो वेरिफिकेशन के दौरान नकली पाए गए।
आरोपी की ओर से पेश हुए, एडवोकेट उज्ज्वल घई ने तर्क दिया कि डॉक्यूमेंट्स असली थे और मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ORS) पोर्टल के ज़रिए बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि पिटीशनर के OPD अपॉइंटमेंट्स और मेडिकल रिकॉर्ड पोर्टल के ज़रिए वेरिफाई किए जा सकते हैं।
घई ने आगे कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पिटीशनर से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से लगभग 250 km दूर रामपुर तक का सफर करके बेवजह जोश दिखाया, जबकि उसने मेडिकल दिक्कतों से ठीक होने के बाद पुलिस के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था। उन्होंने यह भी कहा कि पिटीशनर ने पहले पटेल नगर पुलिस स्टेशन के SHO और DCP (सेंट्रल दिल्ली) से शिकायत की थी, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बदलने की मांग की गई थी। जस्टिस मनोज जैन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक पिटीशनर के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी।





