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दिल्ली HC ने वेदांता की ऑफशोर ऑयल-गैस कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग खारिज की

New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के उस फ़ैसले को सही ठहराया जिसमें वेदांता लिमिटेड की CB/OS-2 ऑफ़शोर ऑयल और गैस ब्लॉक (गुजरात तट के पास) के लिए प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) को 10 साल और बढ़ाने की मांग को ठुकरा दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि वेदांता एक्सटेंशन के लिए अयोग्य हो गई थी क्योंकि उसने स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी (जिसे उसे खुद चुकाना था) की भरपाई के लिए सरकार के 'प्रॉफिट पेट्रोलियम' के हिस्से को एकतरफ़ा तौर पर काट लिया था।
जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के 19 सितंबर, 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली वेदांता की याचिका को खारिज कर दिया। इस आदेश में कंपनी की एक्सटेंशन की मांग को ठुकरा दिया गया था और ONGC को ब्लॉक की संपत्ति और कामकाज अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने माना कि मंत्रालय का फ़ैसला कानूनी था और 2017 की एक्सटेंशन पॉलिसी के अनुरूप था।
कोर्ट ने साफ़ किया कि भले ही वेदांता को एक्सटेंशन पॉलिसी के तहत अपनी अर्ज़ी पर विचार करवाने का अधिकार था, लेकिन उसे एक्सटेंशन पाने का कोई ऑटोमैटिक या पक्का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने आगे कहा कि एक्सटेंशन की मांगों पर फ़ैसला करते समय, सरकार केवल पॉलिसी में बताई गई तकनीकी योग्यता शर्तों की जांच तक सीमित नहीं रहती है। वह आवेदक के आचरण की भी जांच कर सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि तेल और गैस सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें सरकार 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' के तहत लोगों के लिए ट्रस्टी के तौर पर संभालती है।
वेदांता की इस दलील को खारिज करते हुए कि पॉलिसी में केवल वे आधार बताए गए हैं जिन पर अर्ज़ी को खारिज किया जा सकता है, कोर्ट ने कहा कि अगर ठोस कारण हों तो सरकार के पास एक्सटेंशन से इनकार करने का व्यापक अधिकार है। कोर्ट के अनुसार, आवेदक के आचरण को नज़रअंदाज़ करते हुए सरकार को केवल तकनीकी पैमानों तक सीमित रखने से 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' का मक़सद ही खत्म हो जाएगा।
हाई कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ऐसे फ़ैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े फ़ैसलों की संवैधानिक अदालतों द्वारा हमेशा जांच की जा सकती है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्ष, पारदर्शी और मनमाने नहीं हैं।
कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि 2017 की एक्सटेंशन पॉलिसी में बताई गई समय-सीमा का मतलब यह नहीं है कि अगर सरकार तय समय के भीतर अर्ज़ी पर फ़ैसला नहीं कर पाती है तो एक्सटेंशन अपने-आप मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा, आवेदक जल्द फ़ैसले के लिए निर्देश मांग सकता है, लेकिन यह दावा नहीं कर सकता कि कॉन्ट्रैक्ट अपने-आप रिन्यू हो गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब वेदांता ने 29 जून, 2023 के बाद PSC की अवधि 10 साल और बढ़ाने के लिए 28 जून, 2021 को दिए गए अपने आवेदन को मंत्रालय द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती दी। कंपनी का तर्क था कि उसके आवेदन पर 'एक्सटेंशन पॉलिसी' (अवधि बढ़ाने की नीति) के तहत तय समय-सीमा में कोई फैसला नहीं लिया गया और सरकार इसे खारिज करने के लिए नीति से बाहर के आधारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी।
हालांकि, हाई कोर्ट को मंत्रालय के फैसले में कोई गैर-कानूनी बात नहीं मिली और उसने माना कि वेदांता का आवेदन खारिज करना कानूनी और उचित था, और इसमें किसी दखल की ज़रूरत नहीं थी।





