दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली HC ने प्रिया कपूर की याचिका रोस्टर बेंच को सौंपी

Gulabi Jagat
22 May 2026 4:33 PM IST
दिल्ली HC ने प्रिया कपूर की याचिका रोस्टर बेंच को सौंपी
x

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोस्टर बेंच के पास प्रिया कपूर द्वारा दायर एक अर्जी भेजी। इस अर्जी में दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े चल रहे विवाद में कोर्ट के 30 अप्रैल के अंतरिम आदेश पर स्पष्टीकरण या उसमें बदलाव की मांग की गई थी।

इस अर्जी में संजय कपूर के एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड (EPF) खाते से पैसे निकालकर, संजय कपूर और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों - समायरा और कियान - की पढ़ाई के खर्च के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही, विदेश में मौजूद संपत्तियों से जुड़े कुछ रखरखाव के खर्चों को पूरा करने की अनुमति भी मांगी गई है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह ने की। उन्होंने पाया कि यह अर्जी असल में पहले दिए गए आदेश में बदलाव की मांग करने जैसी है, और निर्देश दिया कि इसे 26 मई को रोस्टर बेंच के सामने पेश किया जाए।

प्रिया कपूर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने कोर्ट को बताया कि 30 अप्रैल के आदेश के तहत जिन बैंक खातों को ऑपरेट करने की अनुमति दी गई थी, उनमें अब पढ़ाई के मौजूदा खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचे हैं।

उन्होंने दलील दी कि EPF खाते में पर्याप्त पैसे मौजूद हैं, और उन्होंने इन पैसों का इस्तेमाल स्कूल और यूनिवर्सिटी की फीस, विदेश में रहने-खाने के खर्च, और विदेश में मौजूद संपत्तियों से जुड़े कानूनी, मॉर्गेज, बीमा और यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए करने की अनुमति मांगी।

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि प्रिया कपूर ने पहले यह वचन दिया था कि वह EPF खाते को ऑपरेट नहीं करेंगी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मौजूदा अर्जी असल में पहले दिए गए निर्देशों में बदलाव की मांग ही कर रही है।

अर्जी में कहा गया है कि अंतरिम आदेश के तहत सुरक्षित रखे गए पैसे वैसे ही सुरक्षित बने रहेंगे, और मांगी गई राहत सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करने तक सीमित है कि जब तक यह मामला कोर्ट में चल रहा है, तब तक पढ़ाई के खर्च और विदेश में मौजूद संपत्तियों से जुड़े नियमित खर्चों का भुगतान बिना किसी रुकावट के होता रहे।

इससे पहले, प्रिया कपूर ने कोर्ट के 30 अप्रैल के फैसले के कुछ हिस्सों में बदलाव की मांग की थी। उन्होंने अनुमति मांगी थी कि दिवंगत संजय कपूर के एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड खाते से पैसे निकालकर, विशेष रूप से समायरा कपूर और कियान राज कपूर की मौजूदा और भविष्य की पढ़ाई से जुड़े खर्चों - जिसमें स्कूल और यूनिवर्सिटी की फीस, बोर्डिंग, लॉजिंग, और भारत व विदेश में आने-जाने का उचित खर्च शामिल है - का भुगतान किया जा सके।

इस अर्जी में एक और प्रतिवादी (defendant) की स्कूल फीस का भुगतान करने की अनुमति भी मांगी गई है, जो विदेश के एक स्कूल में पढ़ रहा है।

Next Story