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समझौते के बाद ISKCON अधिकारी की FIR दिल्ली HC ने की रद्द
Gulabi Jagat
2 Sept 2026 8:11 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025 में कुंभ मेले के दौरान फंड के कथित गबन के लिए इस्कॉन मंदिर के एक अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। आरोप था कि 21,45,000 रुपये का गबन किया गया था। हाई कोर्ट ने यह देखते हुए FIR रद्द कर दी कि शिकायतकर्ता और आरोपी 20 लाख रुपये के भुगतान के बाद समझौते पर पहुँच गए हैं।
इससे पहले, उन्हें कोर्ट से सुरक्षा मिली हुई थी।
जस्टिस मनोज जैन ने सोमवार को राम प्रकाश दुबे की ओर से दायर FIR रद्द करने की याचिका को मंज़ूरी दे दी। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और उनके बीच हुए समझौते पर गौर किया। जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि मामले के सभी तथ्यों और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षों ने अपने सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए हैं और शिकायतकर्ता (सुमित गोयल, उपाध्यक्ष, इस्कॉन, द्वारका, दिल्ली) याचिकाकर्ता (राम प्रकाश दुबे) के खिलाफ अपनी शिकायत आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा।
जस्टिस जैन ने 31 अगस्त को दिए गए फैसले में कहा, "इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत इस कोर्ट को मिली अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, इस FIR को रद्द करना उचित समझा जाता है।"
हाई कोर्ट ने 8 अक्टूबर, 2025 को द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR को रद्द कर दिया। यह FIR भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) और 316(2) (जो IPC की धारा 420/406 के बराबर हैं) के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। इसके साथ ही इससे जुड़ी सभी कार्यवाही भी रद्द कर दी गईं।
दुबे ने वकील अमित कुमार के ज़रिए FIR रद्द करने की याचिका दायर की थी।
यह FIR इस्कॉन द्वारका, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष सुमित गोयल की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता इस्कॉन द्वारका के 'फूड फॉर लाइफ' विभाग के इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें मंदिर के संसाधनों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।
FIR में लगाए गए आरोपों के अनुसार, वह और उनकी पत्नी वित्तीय गड़बड़ी, आपराधिक विश्वासघात, रिकॉर्ड नष्ट करने और इस्कॉन की संपत्ति व पैसे की चोरी में शामिल थे। मंदिर के फंड को कथित तौर पर बिना इजाज़त दूसरी जगह लगाने और उसके गलत इस्तेमाल की रकम लगभग 21,45,000 रुपये थी।
वकील अमित कुमार ने बताया कि समझौते की शर्तों के अनुसार, शिकायतकर्ता यानी ISKCON, सभी विवादों के पूरी तरह और आखिरी निपटारे के तौर पर याचिकाकर्ताओं से 20,00,000 रुपये लेने को तैयार हो गया है।
शिकायतकर्ता को पहले ही 12 लाख रुपये मिल चुके हैं और बाकी बचे 8 लाख रुपये का भुगतान आज IDBI बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए कर दिया गया है।
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