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दिल्ली HC ने पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश दिया, वेबसाइट और Telegram चैनलों के खिलाफ अंतरिम राहत प्रदान की

Gulabi Jagat
4 Jun 2026 6:07 PM IST
दिल्ली HC ने पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश दिया, वेबसाइट और Telegram चैनलों के खिलाफ अंतरिम राहत प्रदान की
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New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने माइक्रोड्रामा प्लेटफॉर्म 'Story TV' को चलाने वाली कंपनी 'Greenhorn Wellness Private Limited' को एक कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में 'ex parte ad interim' (एकतरफ़ा अंतरिम) राहत दी है। यह मामला कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और Telegram चैनलों के खिलाफ दायर किया गया था, जिन पर आरोप है कि वे बिना अनुमति के Story TV के मूल कंटेंट को बांट रहे थे।

जस्टिस ज्योति सिंह द्वारा पारित इस आदेश में, उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म और अज्ञात ऑपरेटरों को Story TV के कॉपीराइट वाले कामों को वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन, Telegram चैनलों, ऑनलाइन इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से होस्ट करने, स्ट्रीम करने, बांटने, इंडेक्स करने, डाउनलोड करने, उपलब्ध कराने या किसी भी तरह से उनका गलत इस्तेमाल करने से रोका गया है।

शिकायत के अनुसार, Story TV को मई 2026 के तीसरे हफ़्ते में पता चला कि microtv.my.id, microtv.one और reeltv.buzz जैसे प्लेटफॉर्म कथित तौर पर उसके कॉपीराइट वाले कामों को बिना अनुमति के स्टोर कर रहे थे, उनकी नकल बना रहे थे, उन्हें प्रकाशित कर रहे थे, बांट रहे थे और आम लोगों तक पहुंचा रहे थे।

वादी (शिकायतकर्ता) ने आरोप लगाया कि ये प्लेटफॉर्म यूज़र्स को कंपनी के अधिकृत सिस्टम के बाहर Story TV के कंटेंट को देखने, स्ट्रीम करने और डाउनलोड करने की सुविधा दे रहे थे।

वादी ने आगे आरोप लगाया कि यह उल्लंघन सिर्फ़ कंटेंट को सीधे होस्ट करने तक ही सीमित नहीं था। शिकायत के अनुसार, एक प्लेटफॉर्म इंडेक्सिंग और रीडायरेक्शन सेवा के तौर पर काम कर रहा था, जबकि Telegram चैनलों का इस्तेमाल कथित तौर पर उल्लंघन वाले कंटेंट को बढ़ावा देने, लिंक शेयर करने, खास माइक्रोड्रामा सीरीज़ के लिए यूज़र्स के अनुरोध लेने और ट्रैफिक को अनाधिकृत प्लेटफॉर्म की ओर भेजने के लिए किया जा रहा था।

रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि वादी ने 'ex parte ad interim injunction' (एकतरफ़ा अंतरिम रोक) के लिए प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला बनाया है; यह कि सुविधा का संतुलन (balance of convenience) उसके पक्ष में है; और यह कि अंतरिम सुरक्षा न मिलने पर उसे भारी नुकसान होने की संभावना है।

अपने निर्देशों के तहत, कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को आदेश दिया कि वे आदेश के 'Annexure A' में पहचाने गए URL को हटा दें, और प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश दिया कि वह आदेश मिलने के 36 घंटे के भीतर 'Annexure B' में सूचीबद्ध URL को हटा दे। डोमेन नाम रजिस्ट्रारों को निर्देश दिया गया कि वे उसी समय-सीमा के भीतर संबंधित डोमेन नामों को ब्लॉक या निलंबित कर दें, अनुपालन हलफ़नामे (compliance affidavits) दायर करें, और कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म को चलाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं का विवरण साझा करें।

Telegram FZ-LLC को भी निर्देश दिया गया कि वह आदेश में पहचाने गए उल्लंघन करने वाले चैनलों को ब्लॉक या निलंबित कर दे, और तीन हफ़्तों के भीतर एक अनुपालन हलफ़नामा दायर करे। इसके अलावा, यह निर्देश भी दिया गया कि उन अन्य डोमेन नामों का विवरण सार्वजनिक किया जाए, जिन पर कथित तौर पर वादी के कॉपीराइट वाले कार्यों और 'Story TV' ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाली सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने का आरोप है।

यह मुकदमा Greenhorn Wellness Private Limited द्वारा दायर किया गया है, जो 'Story TV' प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई माइक्रो-ड्रामा सीरीज़ पर अपना स्वामित्व और विशेष अधिकार होने का दावा करती है। कंपनी का आरोप है कि संबंधित वेबसाइटें और चैनल उसकी कॉपीराइट वाली सामग्री और साख (goodwill) का अवैध रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं।

इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता जे. साई दीपक ने बहस की। 'Story TV' की ओर से 'Sim and San Attorneys at Law' के मोहित गोयल, सिद्धांत गोयल, अभिषेक कोटनाला, कार्तिकेय टंडन और अर्पित पुंडीर ने पैरवी की।

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