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सुझान सिंह पार्क विवाद में दिल्ली HC का आदेश, एस्टेट ऑफिसर की कार्रवाई जारी रहेगी
Gulabi Jagat
24 July 2026 10:04 PM IST

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New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुजान सिंह पार्क (नॉर्थ) से बेदखली के विवाद में एस्टेट ऑफिसर के सामने चल रही कार्यवाही को जारी रखने की इजाज़त दे दी है। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कार्यवाही की वीडियो-रिकॉर्डिंग की जाए, क्योंकि 'सर शोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड' ने आरोप लगाया था कि कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं हो रही है।
जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने यह आदेश 'सर शोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड' की उन अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिया, जिनमें 'पब्लिक प्रीमिसेस (अनधिकृत कब्ज़ेदारों की बेदखली) एक्ट, 1971' के तहत शुरू की गई बेदखली की कार्यवाही के खिलाफ़ तत्काल सुनवाई और अंतरिम राहत की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, पराग त्रिपाठी और संजीव सेन पेश हुए। सुजान सिंह पार्क (नॉर्थ) रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सीनियर एडवोकेट सुधीर नंद्राजोग पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल आशीष के. दीक्षित ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए कौल ने कहा कि एस्टेट ऑफिसर के सामने कार्यवाही "संतोषजनक" नहीं रही है। उन्होंने तर्क दिया कि एस्टेट ऑफिसर 'लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस' (L&DO) के अधिकारियों के "प्रवक्ता" के तौर पर काम करते हुए लग रहे थे और याचिकाकर्ता के वकील को अपनी बात रखने का उचित मौका नहीं दिया गया। उन्होंने हाई कोर्ट से दखल देने और कार्यवाही को टालने का आग्रह किया। कौल ने आगे तर्क दिया कि एस्टेट ऑफिसर के पास कार्यवाही जारी रखने का अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) नहीं था क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिकाना हक और कानूनी स्थिति को लेकर एक वास्तविक विवाद था। 'कैखोसरू (चिक) कवासजी फ्रेमजी बनाम भारत सरकार' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों का निपटारा नियमित सिविल कार्यवाही के ज़रिए होना चाहिए, न कि 'पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट' में दी गई संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत।
उन्होंने यह भी कहा कि 'शो-कॉज़ नोटिस' में कुछ दस्तावेजों का ज़िक्र था, जिनमें एक 'प्लेन्ट' (मुकदमे की अर्जी) भी शामिल थी, जिसकी प्रतियां याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थीं। उनके अनुसार, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था और हाई कोर्ट से दखल देने की याचिकाकर्ता की मांग को सही ठहराता था।
याचिका का विरोध करते हुए CGSC आशीष के. दीक्षित ने तर्क दिया कि रिट याचिका समय से पहले (premature) दायर की गई थी और सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि इसमें केवल 'शो-कॉज़ नोटिस' को चुनौती दी गई थी। हालांकि, उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के आरोपों को देखते हुए, अगर एस्टेट ऑफिसर के सामने होने वाली कार्यवाही की वीडियो-रिकॉर्डिंग की जाती है, तो प्रतिवादियों को कोई आपत्ति नहीं है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने कहा कि 'कैखोसरू (चिक) कवासजी फ्रेमजी' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, पहली नज़र में यह रिट याचिका सुनवाई के लायक लगती है। हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि उसने याचिकाकर्ता के आरोपों पर कोई राय नहीं दी है और वीडियोग्राफी का निर्देश सिर्फ़ कार्यवाही के संचालन को लेकर याचिकाकर्ता की आशंकाओं को दूर करने के लिए दिया गया था।
कोर्ट ने एस्टेट ऑफिसर को निर्देश दिया कि जब दोनों पक्ष अपनी दलीलें पूरी कर लें, तो 5 अगस्त को सुनवाई के लायक होने (मेंटेनेबिलिटी) और अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के मुद्दे पर विचार करें और उसके बाद कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करें। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी ओर से सभी कानूनी आपत्तियां उठाने की छूट भी दी।
अंतरिम अर्जियों का निपटारा कर दिया गया। मुख्य रिट याचिका को अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने और सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम 48 घंटे पहले लिखित दलीलें (जो तीन पेज से ज़्यादा न हों) दाखिल करने की भी अनुमति दी।
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