दिल्ली-एनसीआर

NSD थिएटर कोर्स पर दिल्ली HC की रोक हटाई

Gulabi Jagat
7 April 2026 4:48 PM IST
NSD थिएटर कोर्स पर दिल्ली HC की रोक हटाई
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New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) द्वारा अपने तीन साल के ड्रामेटिक आर्ट्स डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए तय की गई 30 साल की ऊपरी उम्र सीमा पर रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी उम्र चाहे जो भी हो, इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की इजाज़त दे दी है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस जसमीत सिंह ने की। शुरुआती सुनवाई के बाद उन्होंने पाया कि एक्टिंग जैसे टैलेंट-बेस्ड फील्ड के लिए ऊपरी उम्र सीमा तय करना पहली नज़र में मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन लगता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने NSD द्वारा जारी एडमिशन नोटिफिकेशन को चुनौती दी। इस नोटिफिकेशन में 1 जुलाई, 2026 तक ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 30 साल तय की गई थी। 34 और 42 साल के याचिकाकर्ता, क्वालिफिकेशन और अनुभव के मामले में पूरी तरह योग्य थे, लेकिन सिर्फ़ उम्र की पाबंदी की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि एक्टिंग और थिएटर ऐसे स्किल-बेस्ड विषय हैं जिन्हें ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर विकसित और बेहतर बनाया जा सकता है। कोर्ट ने पाया कि उम्र की इतनी सख़्त पाबंदी का कोर्स के मकसद से कोई तार्किक संबंध नहीं है, जबकि कोर्स का मकसद तो कलात्मक टैलेंट को निखारना है।

इन दलीलों पर गौर करते हुए, कोर्ट ने ऊपरी उम्र सीमा से जुड़ी विवादित शर्त पर रोक लगाकर अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी उम्र की परवाह किए बिना एडमिशन प्रक्रिया में अप्लाई करने और हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए।

इस याचिका में प्रोफेशनल और क्रिएटिव शिक्षा में उम्र-आधारित पाबंदियों की वैधता को लेकर कुछ बड़े संवैधानिक सवाल भी उठाए गए हैं। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि ऐसी पाबंदियां उन उम्मीदवारों को बेवजह बाहर कर देती हैं जो अन्यथा पूरी तरह योग्य होते हैं।

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