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Delhi HC ने PMLA केस में सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग वाली सर्वेश मिश्रा की अर्जी पर CBI को नोटिस जारी किया

New Delhi , नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा की अर्जी पर नोटिस जारी किया है, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी PMLA केस में आरोपी हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्रवाई फिर से शुरू करने की मांग की गई है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने CBI को नोटिस जारी किया और उसे अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामला अब 4 मई को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। वकील फारुख खान और आदित्य त्यागी सर्वेश मिश्रा की ओर से पेश हुए। सर्वेश मिश्रा ने हाई कोर्ट में 9 मार्च के अंतरिम निर्देश को रद्द करने की मांग की, जिसमें PMLA कोर्ट से अपनी कार्रवाई टालने और रिवीजन पिटीशन के नतीजे का इंतजार करने का अनुरोध किया गया था। वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और खास तौर पर बताया कि आवेदक CBI के मुख्य केस में आरोपी नहीं है और वह सिर्फ PMLA के तहत डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) द्वारा शुरू की गई कार्रवाई में शामिल है। वकील ने कहा कि इसके बावजूद, उन्हें बिना नोटिस या सुनवाई के दिए गए अंतरिम निर्देश से PMLA कोर्ट में चल रही कार्रवाई रुक गई है, जिससे उनके अधिकारों पर सीधा और बुरा असर पड़ा है।
आवेदन में आगे बताया गया कि यह निर्देश उस अपराध में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद भी लागू रहता है।
ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े CBI मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। बरी करने के आदेश के खिलाफ एक अपील दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है।





