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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली HC ने गौरव भाटिया की याचिका पर नोटिस जारी किया
Gulabi Jagat
16 April 2026 6:07 PM IST

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New Delhi , नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीनियर एडवोकेट और BJP नेता गौरव भाटिया की एक याचिका पर नोटिस जारी किया। भाटिया ने अपनी मानहानि के मामले में पहले दिए गए एक अंतरिम आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भाटिया ने 'X' (पहले Twitter) के एक यूज़र "Ranting Gola" के ख़िलाफ़ एक नया आवेदन दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले साल सितंबर में रोक लगाने वाला आदेश जारी होने के बावजूद, यह यूज़र कोर्ट के निर्देशों की कथित अवहेलना करते हुए लगातार वीडियो और पोस्ट अपलोड कर रहा है। भाटिया ने यह मानहानि का मुक़दमा एक TV बहस में उनकी मौजूदगी से जुड़ी सामग्री के संबंध में दायर किया था, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुई थीं।
जस्टिस मिनी पुष्करणा के सामने सुनवाई के दौरान, भाटिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट राघव अवस्थी ने दलील दी कि यूज़र ने खुद उस अंतरिम आदेश का ज़िक्र करते हुए सामग्री पोस्ट की है, जो कथित तौर पर कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए भाटिया ने मामले की गंभीरता पर ज़ोर दिया और सामग्री को तुरंत हटाने की मांग की।
यह दलील दी गई कि पिछले अंतरिम आदेश में प्रतिवादियों को भाटिया से जुड़ी ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट करने या सर्कुलेट करने से रोका गया था, जो अश्लील, अभद्र या यौन रूप से आपत्तिजनक प्रकृति की हो। मौजूदा याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नई सामग्री अपलोड की गई है। दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने नोटिस जारी किया और संबंधित यूज़र के साथ-साथ 'X' से भी जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है।
पिछली कार्यवाही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने भाटिया को अंतरिम राहत देते हुए यह टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक हस्तियों की ज़्यादा बारीकी से जांच-परख की जाती है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी जांच-परख के नाम पर अश्लील या छेड़छाड़ की गई (morphed) सामग्री के ज़रिए किसी की गरिमा पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कुछ प्रतिवादियों को, जिनमें एक राजनीतिक दल का मीडिया सेल भी शामिल था, एक तय समय सीमा के भीतर कुछ विशिष्ट पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था; ऐसा न करने पर 'X' को उन पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने भाटिया के ख़िलाफ़ किसी भी अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री के सर्कुलेशन पर भी रोक लगा दी थी और प्लेटफ़ॉर्म को कुछ यूज़र्स का विवरण साझा करने का निर्देश दिया था।
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