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दिल्ली HC ने केजरीवाल-सिसोदिया को दिया जवाब का आखिरी मौका
Gulabi Jagat
2 April 2026 6:51 PM IST

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New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी प्रतिवादियों को, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक ट्रायल कोर्ट के आदेश में उसके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह साफ कर दिया कि अब और कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि प्रतिवादी अगली सुनवाई की तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो जवाब देने का उनका अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, और मामला दलीलों के चरण में आगे बढ़ जाएगा। हाई कोर्ट ने अब इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है।
कोर्ट का यह निर्देश ED की उस याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित CBI मामले में सभी आरोपियों को बरी करते समय की गई कुछ टिप्पणियों को चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई की तारीख पर, दिल्ली हाई कोर्ट ने ED की उस याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आदेश में एजेंसी के खिलाफ की गई कुछ विशिष्ट टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी।
ED ने यह तर्क दिया है कि ये टिप्पणियां "मूल रूप से गलत" थीं और तब की गई थीं, जब एजेंसी ट्रायल कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही में कोई पक्षकार नहीं थी। यह दलील दी गई है कि CBI मामले में बरी करने के चरण में दर्ज की गई ऐसी टिप्पणियां, मामले के दायरे से बाहर थीं और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई एजेंसी की जांच की अनुचित आलोचना की।
इससे पहले, ED की ओर से पेश होते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने यह दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने एजेंसी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही व्यापक निष्कर्ष निकाल लिए, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।दूसरी ओर, ED की याचिका का विरोध करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने यह तर्क दिया कि ये टिप्पणियां ट्रायल कोर्ट के तर्क का ही एक हिस्सा थीं और इन्हें चुनिंदा रूप से हटाया नहीं जा सकता।
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