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दिल्ली HC ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में सलीम मलिक मुन्ना को दी ज़मानत

New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में सलीम मलिक, उर्फ मुन्ना को रेगुलर ज़मानत दे दी है। वह गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने अथर खान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है।सलीम मलिक मुन्ना की तरफ से वकील अर्चित कृष्णा पेश हुए। 6 फरवरी को, दिल्ली हाई कोर्ट ने सलीम मलिक मुन्ना और अथर खान की ज़मानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। वे उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में आरोपी हैं।
UAPA के कानूनी प्रावधानों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी।सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद वे ट्रायल कोर्ट गए थे, जिसमें गुलफिशा फातिमा और कुछ अन्य आरोपियों को ज़मानत दी गई थी। हालांकि, उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थीं।उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे, उस समय प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़क उठे थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे।
इस बीच, आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोप तय करने को लेकर आरोपियों की दलीलों के जवाब में अपनी दलीलें पेश करने को कहा, और चार्जशीट में लगाए गए आरोपों के आधार पर हर आरोपी की भूमिका का ज़िक्र किया।एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने दिल्ली पुलिस को समय दिया और दिल्ली पुलिस की जवाबी दलीलों के लिए मामले की सुनवाई 30 मई को तय की।दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) के तौर पर वकील अनिरुद्ध मिश्रा पेश हुए।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शरजील इमाम, अब्दुल खालिद सैफी, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, सलीम खान, सलीम मलिक उर्फ मुन्ना, आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, फैज़ान खान, सफूरा ज़रगर, इशरत जहां, गुलफिशा फातिमा, तस्लीम अहमद और अथर खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।





