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New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के एक मामले में यूएपीए के तहत आरोप तय किए जाने के खिलाफ अपील की थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक अंतरिम आदेश है।
अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद ने 16 मार्च, 2022 को अपने खिलाफ आरोपों पर दिए गए आदेश और 10 मई, 2022 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और मधु जैन की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ इंजीनियर राशिद की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए, खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक समान फैसले का हवाला दिया, जिसमें आरोपों के खिलाफ 19 अपीलें खारिज कर दी गई थीं।
बुधवार को खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम की धारा 21 के तहत आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक अंतरिम आदेश है।
विशेष एनआईए अदालत ने 2022 में इंजीनियर राशिद के खिलाफ आपराधिक साजिश, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश और यूएपीए की कई धाराओं से संबंधित अपराधों के तहत आरोप तय किए थे।
इंजीनियर राशिद बारामूला से निर्वाचित सांसद हैं और न्यायिक हिरासत में हैं।
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