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दिल्ली HC ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के X अकाउंट ब्लॉक की जांच का दिया निर्देश

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी (ब्लॉकिंग नियम) के तहत गठित समीक्षा समिति को निर्देश दिया कि वह 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा पार्टी के 'X' (ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर चुनौती की जांच करे और अपने फैसले को रिकॉर्ड पर रखे।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने दिपके की उस याचिका पर केंद्र सरकार और 'X' को नोटिस भी जारी किया, जिसमें ब्लॉकिंग की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर की गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचिका के जवाब में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
हालांकि, कोर्ट ने ब्लॉक किए गए अकाउंट को बहाल करने का निर्देश देते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया और याचिकाकर्ता की तत्काल राहत की मांग पर विचार करना टाल दिया।
दिपके की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने कोर्ट से आग्रह किया कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक अकाउंट को बहाल करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने यह निर्देश देने की भी मांग की कि मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) ब्लॉकिंग आदेश को रिकॉर्ड पर रखे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।
सिब्बल ने दलील दी कि इसी तरह की ब्लॉकिंग कार्रवाई से जुड़े कई पिछले मामलों में, कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया था। कोर्ट ने कुछ खास आपत्तिजनक पोस्ट को ब्लॉक ही रहने दिया था, जबकि अकाउंट तक पहुंच को बहाल कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।
इन दलीलों का केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिका में ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिनकी विस्तृत जांच तब ज़रूरी होगी, जब सरकार अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रख देगी। बेंच ने कहा कि ऐसे विवादों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है, और इसमें शामिल मुद्दों के व्यापक प्रभावों को देखते हुए इस मामले पर पूरी तरह से विचार करना आवश्यक है।
कोर्ट ने मौजूदा चरण में ब्लॉकिंग आदेश की जांच करने को लेकर भी कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं। कोर्ट ने कहा कि न तो याचिकाकर्ता और न ही कोर्ट ने ब्लॉकिंग आदेश देखा है। कोर्ट ने कहा कि यदि बाद के चरण में आवश्यकता हुई, तो पूरा रिकॉर्ड पेश करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
इसके साथ ही, बेंच ने यह भी कहा कि पिछले मामलों में उसने मध्यस्थों को यह निर्देश नहीं दिया था कि वे उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकिंग आदेश उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कोई मध्यस्थ स्वेच्छा से ऐसी जानकारी का खुलासा करना चाहता है, तो वह एक अलग मामला होगा। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि यह मामला, याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए कुछ पिछले मामलों से थोड़ा अलग लग रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि अधिकारियों द्वारा उठाई गई चिंताएँ, सिर्फ़ अलग-अलग पोस्ट से जुड़ी न होकर, बल्कि अकाउंट की पूरी गतिविधि से जुड़ी हुई लगती हैं।
कानूनी ढांचे का ज़िक्र करते हुए, कोर्ट ने 'सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच रोकने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009' के तहत एक समीक्षा तंत्र (review mechanism) के होने की बात कही। इस तंत्र को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने समीक्षा समिति को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जाँच करे और अपना फ़ैसला रिकॉर्ड पर रखे।
सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने 'X' (ट्विटर) के रवैये को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि ऐसा लगता है कि यह मध्यस्थ (intermediary) याचिकाकर्ता की मदद कर रहा है।
इस बीच, सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि दिपके फ़िलहाल भारत से बाहर हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए और एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से समीक्षा समिति के सामने होने वाली कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा अनुरोध समीक्षा समिति के सामने किया जा सकता है, जो कानून के अनुसार इस मुद्दे पर विचार करेगी।





