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दिल्ली सरकार ने महरौली में विध्वंस अभियान रोकने के लिए डीडीए से मांग की
Gulabi Jagat
11 Feb 2023 2:03 PM GMT
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नई दिल्ली (एएनआई): आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से दक्षिणी दिल्ली के महरौली में विध्वंस को रोकने के लिए कहा है।
अधिकारियों ने कहा, "मंत्री ने कहा कि नए सिरे से सीमांकन किए जाने तक निवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है।"
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में अधिकारियों से प्रभावित व्यक्तियों की उपस्थिति में नए सिरे से सीमांकन करने को कहा।
गहलोत ने ट्वीट किया, "ग्राम लाधा सराय के कई निवासियों ने दोषपूर्ण सीमांकन के आधार पर डीडीए के विध्वंस अभियान के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया है। मैंने संभागीय आयुक्त और डीएम दक्षिण को प्रभावित व्यक्तियों की उपस्थिति में नए सिरे से सीमांकन करने की सलाह दी है।"
राष्ट्रीय राजधानी के महरौली क्षेत्र के निवासियों ने इस अभियान का विरोध जारी रखा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई की अगली तारीख तक रोक के आदेश के बावजूद महरौली में विध्वंस को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की खिंचाई की।
निवासियों ने 12 दिसंबर, 2022 को जारी विध्वंस आदेश को चुनौती दी। मामले को 16 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने डीडीए के स्थायी वकील से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "हम अवमानना जैसी स्थिति नहीं रख सकते। आप प्लॉट नंबर लें और विध्वंस को रोकने के लिए अधिकारियों को बताएं।"
इससे पहले खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद 16 फरवरी तक यथास्थिति का आदेश पारित किया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी विध्वंस नहीं रोका गया।
इसके बाद इस मामले को पीठ के समक्ष रखा गया जिसने स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तक विध्वंस पर रोक लगा दी। पीठ ने डीडीए को नोटिस जारी किया और मामले को 16 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
तोडऩे के लिए 12 दिसंबर 2022 के नोटिस और नौ फरवरी 2023 के नोटिस को चुनौती दी गई थी और इसे रद्द करने की मांग की गई थी।
यह मामला महरौली के वार्ड नंबर 8 में डीडीए द्वारा चलाए गए तोड़ फोड़ अभियान से जुड़ा है.
चिन्हित संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए थे और शुक्रवार को तोड़े जाने का कार्यक्रम था। मामले में दायर पांच याचिकाओं के माध्यम से कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
मामला वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत आने वाली अलग-अलग कॉलोनियों का है।
याचिकाकर्ता रुचि और 16 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंकित जैन पेश हुए। याचिका दिल्ली सरकार, डीडीए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के खिलाफ दायर की गई है।
यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की संपत्ति शहरीकृत गांव महरौली में है, जो 'लाल डोरा' भूमि के अंतर्गत आती है और वर्ष 2001 से अनुविभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय, महरौली में विधिवत पंजीकृत है।
याचिका में कहा गया है कि उक्त विध्वंस आदेश का योग और सार यह है कि गांव 'लधा सराय' में पड़ने वाले कुछ खसरा नंबरों पर अनधिकृत कब्जेदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
यह भी कहा गया है कि उक्त नोटिस ग्राम लाधा सराय एवं महरौली पुरातत्व पार्क में पड़ने वाली संपत्तियों को भी जारी किया गया है.
नोटिस में उक्त कब्जाधारियों को 10 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया गया है।
यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं की संपत्ति उपरोक्त में से किसी में भी नहीं आती है। याचिकाकर्ताओं की संपत्तियां स्वयं के स्वामित्व वाली हैं और 25 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में हैं। (एएनआई)
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