दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली सरकार का नया नियम, अब एक अप्रैल से बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लेन, उल्लंघन करने पर 10 हजार तक का जुर्माना

Renuka Sahu
24 March 2022 2:56 AM GMT
दिल्ली सरकार का नया नियम, अब एक अप्रैल से बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लेन, उल्लंघन करने पर 10 हजार तक का जुर्माना
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फाइल फोटो 

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लेन पर चलने का सख्त नियम बनाया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लेन पर चलने का सख्त नियम बनाया है। पहले चरण में राजधानी की 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर विशेष लेन पर नहीं चलने वाले वाहन चालकों को 10 हजार रुपये तक जुर्माना और छह माह कैद की सजा होगी।

विभाग के बयान के मुताबिक, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएंगे। इस समय सीमा के बाद दूसरे वाहन इस लेन पर चलाए जा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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