दिल्ली-एनसीआर

Delhi सरकार ने आसान किए सिनेमा लाइसेंस नियम

Kiran
18 Aug 2026 9:51 AM IST
Delhi सरकार ने आसान किए सिनेमा लाइसेंस नियम
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Delhi दिल्ली सरकार ने सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस देने के लिए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) शुरू की है। इसने मौजूदा कई विभागों वाले NOC सिस्टम की जगह एक इंटीग्रेटेड, समय-सीमा वाली और ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई है, जिसका मकसद देरी को कम करना और सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। नई व्यवस्था के तहत, आवेदकों को अब पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड, बिजली वितरण कंपनियों और हेल्थ डिपार्टमेंट से मंज़ूरी लेने के लिए अलग-अलग विभागों के पास नहीं जाना होगा।

इसके बजाय, पूरी प्रक्रिया - जिसमें आवेदन और फीस जमा करने से लेकर इंस्पेक्शन, फ़ैसला और लाइसेंस जारी करना शामिल है - 'ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली' पोर्टल के ज़रिए की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था आवेदकों को एक "साफ़, जवाबदेह और टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम" देगी और साथ ही यह भी पक्का करेगी कि लोगों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी बनी रहे।

नई SOP में ज़िला स्तर पर दो खास कमेटियों का प्रावधान है - ज़िला लाइसेंसिंग कमेटी (DLC) और ज़िला इंस्पेक्शन कमेटी (DIC)। DLC, जिसके प्रमुख डिप्टी कमिश्नर (रेवेन्यू)/ज़िला मजिस्ट्रेट होंगे, सिनेमैटोग्राफ़ लाइसेंस देने या उसे रिन्यू करने पर अंतिम फ़ैसला लेगी। इसमें पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या DDA के इंजीनियरिंग विंग, दिल्ली जल बोर्ड और ज़िला मेडिकल ऑफिसर जैसे विभागों के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। DIC, जिसके प्रमुख सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे, सिनेमा हॉल के जॉइंट इंस्पेक्शन (संयुक्त निरीक्षण) के लिए ज़िम्मेदार होगी। अलग-अलग विभागों से अलग-अलग NOC लेने के बजाय, कमेटी एक ही इंटीग्रेटेड, ई-साइन वाली और जियो-टैग की गई वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड करेगी।

सरकार ने प्रक्रिया के हर चरण के लिए खास समय-सीमा भी तय की है। आवेदनों की शुरुआती जांच सात कामकाजी दिनों के भीतर होगी, जबकि DIC 45 दिनों के भीतर इंस्पेक्शन करेगी। इसके बाद DLC के पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर फ़ैसला लेने का समय होगा। प्रशासनिक देरी को रोकने के मकसद से एक अहम प्रावधान यह है कि अगर DLC तय समय के भीतर फ़ैसला नहीं ले पाती है और DIC की रिपोर्ट सभी कानूनी और सुरक्षा ज़रूरतों के पालन की पुष्टि करती है, तो लाइसेंस अपने-आप पोर्टल के ज़रिए जारी हो जाएगा। हालाँकि, यह प्रावधान वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ ज़रूरी कानूनी या सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा नहीं किया गया है।

नई SOP में हर साल जॉइंट इंस्पेक्शन, अचानक इंस्पेक्शन और दो मॉक ड्रिल का भी प्रावधान है, जिसमें पुलिस, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सिनेमा हॉल मैनेजमेंट शामिल होंगे। अगर नियमों का उल्लंघन करने से लोगों की सुरक्षा को खतरा होता है, तो लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किए जा सकते हैं। शिकायतें दूर करने के लिए एक पोर्टल-आधारित सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिसमें हर जिले के लिए एक नोडल ऑफिसर तय किया गया है और शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा तय की गई है। गंभीर या सिस्टम से जुड़ी शिकायतों को डिविजनल कमिश्नर के पास भेजा जा सकता है।

नए सिस्टम के तहत, दिल्ली पुलिस के पास अब सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं होगा; लाइसेंस देने का आखिरी फैसला जिला-स्तर की DLC करेगी।

सरकार ने कहा कि यह SOP उपहार सिनेमा हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की प्रक्रिया के तहत जारी की गई थी। सरकार के मुताबिक, SOP को 2015 में ही फाइनल कर लिया गया था, लेकिन पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया था।

गुप्ता ने कहा कि बदले हुए सिस्टम का मकसद विभागों के बीच तालमेल बेहतर करना और यह पक्का करना है कि नागरिकों और कारोबारियों को तय समय-सीमा के अंदर सरकारी सेवाएं मिलें।

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