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New Delhi, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्टार्टअप मालिकों को 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने समझौता ज्ञापन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस सुविधा से एक लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा और यह भी रेखांकित किया कि योजना में केंद्र सरकार 75% से 90% तक गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। शेष गारंटी कवरेज राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
गुप्ता ने कहा, “यह समझौता ज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में लाखों युवा हैं जिनके पास नवोन्मेषी विचार हैं और वे अच्छा व्यवसाय, अच्छी नौकरी, अच्छा उद्योग या सेवा क्षेत्र में कुछ पहल शुरू करना चाहते हैं। ऐसे कई स्टार्टअप हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समर्थन देने वाला कोई नहीं है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, उन्हें बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पूरी प्रक्रिया को सुलभ बना रहे हैं, जिसके तहत व्यक्ति 10 करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा, "इस सुविधा से 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। मैं इस बात के लिए केंद्र सरकार की बहुत आभारी हूं कि वह इस पूरी योजना में 75% से 90% तक की गारंटी प्रदान कर रही है, और शेष 5% से 20% ऋण की गारंटी दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी ।"
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने समझौता ज्ञापन को "ऐतिहासिक" बताया और कहा कि यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय को राहत प्रदान करती है।
उन्होंने कहा, “यह एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन है जिसके तहत दिल्ली में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना अनुसूचित जाति परिवारों और महिलाओं को अतिरिक्त राहत प्रदान करती है। इस वर्ष लगभग 1 लाख व्यवसाय इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।”
सीजीटीएमएसई के सीईओ मनीष सिन्हा ने कहा कि दिल्ली में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी गिरवी या तीसरे पक्ष की गारंटी के अतिरिक्त 5% से 20% तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा, "आज के समझौता ज्ञापन में 5-20% की अतिरिक्त गारंटी दी जाएगी, इसलिए दिल्ली में ऋण चाहने वाले सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 95% की गारंटी मिलेगी। उन्हें कोई गिरवी या तृतीय-पक्ष गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।"
उन्होंने आगे कहा कि इस योजना में कोई भी प्रतिबंधात्मक कारक नहीं है।
“छोटे व्यवसायों को अक्सर ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इसके लिए गिरवी रखने योग्य संपत्ति की आवश्यकता होती है, जो उनके पास नहीं होती। इसी कारण कई योग्य उद्यमी अपने व्यवसाय के लिए उचित धन प्राप्त नहीं कर पाते। यह योजना 95% गारंटी प्रदान करेगी और छोटे व्यवसायों को आसानी से ऋण मिल सकेगा। इसमें कोई बाधा नहीं है,” उन्होंने आगे कहा।
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