दिल्ली-एनसीआर

Delhi Court ने करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई तय की

Gulabi Jagat
1 April 2026 9:45 PM IST
Delhi Court ने करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई तय की
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New Delhi: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत को आरोप तय करने (charges framing) के लिए लिस्ट किया।दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) पारस दलाल ने इस मामले को 8 अप्रैल को आरोप तय करने के लिए लिस्ट किया। कोर्ट ने करनैल सिंह को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया है।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही सेशंस कोर्ट के आदेश के नतीजे पर निर्भर होगी, क्योंकि करनैल सिंह की रिवीजन याचिका (पुनरीक्षण) अभी कोर्ट में लंबित है।

सिंह ने इस कार्यवाही को चुनौती दी थी। करनैल सिंह ने संज्ञान लेने और समन जारी करने के खिलाफ एक रिवीजन याचिका दायर की है।इससे पहले 6 जनवरी को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया था। वकील विनोद दहिया करनैल सिंह की ओर से पेश हुए और रिवीजन याचिका पर संक्षिप्त दलीलें दीं।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से BJP विधायक करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।जैन ने आरोप लगाया था कि सिंह ने 19 जनवरी, 2025 को एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मानहानिकारक बयान दिया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संज्ञान लेने के बाद 6 जनवरी को BJP विधायक करनैल सिंह को समन जारी किया था।

करनैल सिंह के वकील विनोद दहिया ने कहा था कि शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ED) की प्रेस रिलीज़ और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित थे।

आगे यह भी दलील दी गई कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होने के नाते, करनैल सिंह का यह कर्तव्य था कि वे जनता को अपने विरोधी के बारे में जागरूक करें, जो कि एक पूर्व मंत्री भी थे।

विधायक करनैल सिंह ने मामले की सुनवाई की योग्यता (maintainability) और क्षेत्राधिकार (jurisdiction) का मुद्दा उठाया था। हालांकि, कोर्ट ने इस मुद्दे पर जैन के पक्ष में फैसला सुनाया।

करनैल सिंह के वकील ने कहा था कि घटना के समय, करनैल सिंह न तो सांसद थे और न ही विधायक। इसलिए, यह विशेष कोर्ट इस शिकायत की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह कोर्ट विशेष रूप से सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए बनाया गया है।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जो उस समय शकूर बस्ती से BJP के चुनाव उम्मीदवार थे। आरोप है कि आरोपी ने 19 जनवरी, 2025 को एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मानहानिकारक बयान दिया।

शिकायतकर्ता जैन का आरोप है कि करनैल सिंह ने यह बयान दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया है, और उनके नाम पर 1100 एकड़ ज़मीन है।

जैन ने कहा था कि आरोपी ने यह बयान दिया कि जैन ने भ्रष्टाचार करके अपनी दौलत बनाई है, और यह पैसा जनता पर खर्च किया जाना चाहिए था।

आगे यह भी आरोप है कि आरोपी ने यह झूठा बयान दिया कि उनके घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। वह भू-माफिया है; वह फिर से जेल जाएगा।

यह भी आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को भ्रष्ट और धोखेबाज़ कहकर उसकी मानहानि की। यह भी आरोप है कि जैन के खिलाफ कई अन्य दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए गए। (ANI)

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