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Delhi court ने सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत की स्थिरता पर आदेश सुरक्षित रखा
Rani Sahu
18 April 2025 8:27 AM IST

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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और एपीपी नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा के मौजूदा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत की स्थिरता पर आदेश सुरक्षित रखा। अदालत को करनैल सिंह के खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर फैसला करना है, जो शिकायत दर्ज किए जाने के समय विधायक नहीं थे।
3 मार्च को करनैल सिंह के वकील ने विशेष एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष शिकायत की स्थिरता का मुद्दा उठाया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल ने शिकायतकर्ता और प्रस्तावित आरोपी के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तक सुरक्षित रख ली। करनैल सिंह के अधिवक्ता विनोद दहिया ने कहा कि घटना के समय करनैल सिंह न तो सांसद थे और न ही विधायक। इसलिए यह विशेष अदालत इस शिकायत पर सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि यह अदालत सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए बनी है। एसीजेएम पारस दलाल ने कहा कि यह मुद्दा अदालत ने उठाया है और उनका मानना है कि इस शिकायत पर यह अदालत सुनवाई कर सकती है। फिर भी, आपको बहस करने का अधिकार है।
जैन के अधिवक्ताओं ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के जैन के पक्ष में फैसले हैं। अदालत ने 6 फरवरी को सत्येंद्र जैन के वकील से पूछा कि विशेष एमपी/एमएलए अदालत में उनकी शिकायत कैसे सुनवाई योग्य है, जबकि वह आरोपी नहीं बल्कि शिकायतकर्ता हैं। जैन के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है कि अगर कोई पूर्व विधायक किसी मामले में शिकायतकर्ता है तो वह स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है। जज ने वकील से पूछा कि यह शिकायत यहां कैसे चल सकती है? इस कोर्ट में एमपी/एमएलए के खिलाफ मामले की सुनवाई होती है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता पूर्व विधायक है तो वह हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एमपी/एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज करा सकता है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से भाजपा के दिल्ली चुनाव उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी ने 19 जनवरी 2025 को एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मानहानि वाला बयान दिया था।
शिकायतकर्ता जैन का आरोप है कि करनैल सिंह ने बयान दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया है और उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है। यह याचिका अधिवक्ता रजत भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने बयान दिया है कि जैन ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी संपत्ति बनाई है, और जो पैसा जनता पर खर्च किया जाना था, वह जनता पर खर्च किया जाना था।
यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने झूठा बयान दिया कि उसके घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। वह भू माफिया है, उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा।
यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने शिकायतकर्ता को भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर बदनाम किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई अन्य दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए गए। (एएनआई)
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