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दिल्ली-एनसीआर
Delhi court ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दुरुपयोग पर वकील को फटकार लगाई
Rani Sahu
15 Feb 2025 9:34 AM IST

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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शुक्रवार को एक वकील महमूद प्राचा को खुले मैदान में चलते हुए और बाद में चलती मोटर गाड़ी से पेश होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई।
यह घटना ताहिर हुसैन से संबंधित उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले की सुनवाई के दौरान हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने की जरूरत है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "यह वी/सी का एक और स्पष्ट दुरुपयोग है, जिसे रोकना होगा।" अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने से पहले वकील महमूद प्राचा का इंतजार किया था। प्राचा ने कहा कि 30 मिनट के पासओवर के उनके अनुरोध को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
हालांकि, न्यायाधीश ने 14 फरवरी को पारित आदेश में कहा, "मुझे श्री महमूद प्राचा के इस तरह के आचरण और प्रस्तुतियों के पीछे किसी तरह की व्यावसायिकता नहीं दिखती।" मुख्य वकील महमूद प्राचा के सहयोगी द्वारा उनकी उपस्थिति का इंतजार करने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि उसने कुछ समय तक इंतजार किया; हालांकि, उनके नाम के अलावा कोई उपस्थिति नहीं थी और इसलिए, अदालत ने अधिवक्ता मोहम्मद हसन को निर्देश दिया। अगली तारीख पर गवाह मुकेश त्यागी से जिरह करने के लिए एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, जो लागत के अधीन है।
अदालत ने आदेश में कहा, "इसके बाद, श्री महमूद प्राचा मोबाइल फोन के जरिए खुले मैदान में घूमते हुए वी/सी के जरिए पेश हुए और उसके बाद, वे चलती मोटर गाड़ी में रहते हुए वी/सी के जरिए पेश होते रहे।" अदालत ने इस तरह की उपस्थिति के खिलाफ आपत्ति जताई, जिसमें वी/सी के जरिए इस तरह की उपस्थिति के संबंध में 30 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शोभा वर्मा बनाम अशोक कपूर के मामले में की गई नवीनतम टिप्पणियों का हवाला दिया गया। अदालत ने कहा कि चूंकि अधिवक्ता मोहम्मद। हसन को पहले ही बता दिया गया था कि एक और अवसर दिया जा रहा है, इसलिए मुझे वह अवसर याद नहीं है।
अदालत ने निर्देश दिया कि अगली तारीख पर आरोपी अनस के बचाव पक्ष के वकील को बिना किसी पासओवर आदि के अनुरोध के, बुलाए जाने के समय ही उपस्थित होना चाहिए, और यह उपस्थिति दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अदालत ने आरोपी अनस को अगली सुनवाई की तारीख पर अभियोजन पक्ष के गवाह को डाइट मनी के रूप में 2000 रुपये देने का आदेश दिया। (एएनआई)
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